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पालतू जानवरों ने किसी को भी काटा, तो सीधे मालिकों पर लगेगा इतने हजार का जुर्माना
पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते या बिल्ली के काटने से लोगों को होने वाली परेशानी आम हो गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्लीः पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते या बिल्ली के काटने से लोगों को होने वाली परेशानी आम हो गई है. ऐसे में बहुत से लोग शिकायत करते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई या फिर कार्रवाई नहीं होती है. लेकिन अब देश के एक शहर में पालतू कुत्ते या बिल्ली के काटने पर इनके मालिकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शुरू कर दिया गया है. दिल्ली से सटे नोएडा में इस तरह का नियम लागू किया गया है. ऐसा करने वाला यह देश का पहला ऐसा शहर बन गया है, जहां पशु प्रेमी मालिकों को किसी तरह अनहोनी होने पर जुर्माना देना होगा.
सीईओ रितु महेश्वरी ने की घोषणा
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है यदि उनका पालतू कुत्ता या बिल्ली किसी पर हमला करता है. इसके अलावा, मालिक अपने पालतू जानवर की चोट के इलाज के लिए सभी चिकित्सा खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.
रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य
प्राधिकरण ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए 31 जनवरी, 2023 तक अपने पालतू जानवरों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है. इसमें कहा गया है कि यदि पालतू पशु मालिक अपने पालतू जानवरों को पंजीकृत करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें ₹ 10,000 का जुर्माना देना होगा. पालतू जानवरों से जुड़े स्वच्छता मुद्दों के मामले में भी जुर्माना लगाया जाएगा.
1 मार्च 2023 से होगा लागू
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने ट्विटर पर लिखा, "नोएडा की 207वीं बोर्ड बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नोएडा प्राधिकरण की नीति निर्माण के संबंध में निर्णय लिए गए. नोएडा क्षेत्र के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति तय की गई है. पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी भी अप्रिय घटना के मामले में, 01.03.2023 से 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. घायल व्यक्ति/पशु का पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा इलाज किया जाएगा."
शहर में आवारा कुत्तों के काटने की कई घटनाओं और कई समाजों में कुत्तों को खिलाने वालों और अन्य निवासियों के बीच गतिरोध के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.
इस वजह से लिया फैसला
पिछले महीने, नोएडा के सेक्टर 100 में एक रिहायशी सोसायटी में एक आवारा कुत्ते द्वारा हमला किए जाने के बाद एक सात महीने के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और ऐसी कुत्तों की आबादी में वृद्धि को संबोधित करने के लिए निकाय अधिकारियों से और अधिक करने की मांग की थी. 2022 में 21 अगस्त तक कुत्तों द्वारा इंसानों को काटने के 13,690 मामले सामने आए हैं.
देश में जानवरों के काटने की घटनाओं के लिए आईपीसी की धाराएं क्या हैं?
आईपीसी की धारा 289: जानवर के संबंध में लापरवाही बरतना. अधिकतम कारावास 6 महीने का है
आईपीसी धारा 337 : जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करके किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना. अधिकतम 6 माह का कारावास.
मृत्यु के मामले में:
आईपीसी धारा 304: गैर इरादतन हत्या, हत्या की कोटि में नहीं. अधिकतम 10 वर्ष कारावास.
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