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28% जीएसटी को लेकर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता को दिया ये निर्देश
ये पूरा मामले गेमिंग कंपनियों पर लगाए गए 28 प्रतिशत जीएसटी टैक्स के बाद भेजे गए करोड़ों रुपये के नोटिस के खिलाफ है. अब कोर्ट गर्मियों की छुटिटयों के बाद इसमें सुनवाई करेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 week ago
केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले साल सितंबर में गेमिंग इंडस्ट्री पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर जुलाई में सुनवाई कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता गेमिंग कंपनियों की वकील से कहा कि वो ईमेल के जरिए गर्मियों की छुट्टीयों के बाद तारीख मांग सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने इस मामले में याचिकाकर्ता बाजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जोकि बाजी गेम्स की ओनर कंपनी है पर सुनवाई कर रही थी. इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि सरकार की ओर से उनकी याचिका पर जवाब देने से मना कर दिया गया है लेकिन फिर भी कई मामलों में इसमें ऑर्डर पास हुए हैं. इस मामले में सरकार की ओर से पेश हुए एएसजी वेंकटरमन ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो सुनवाई के बाद इसे सुलझाने के लिए उनसे मिल सकते हैं. कोर्ट ने इस मामले में गेमिंग कंपनियों के वकील चरन्या लक्ष्मीकुमार से कहा कि वो इस मामले में ईमेल के जरिए तारीखों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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कई गेमिंग कंपनियों ने दायर की है याचिका
केन्द्र सरकार के द्वारा लगाए गए 28 प्रतिशत जीएसटी के अनुसार डिमांड किए गए करोड़ों रुपये के नोटिस को इन कंपनियों ने अदालत में चुनौती दी हैं. दिसंबर में इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन नोटिस पर स्टे लगाने से मना कर दिया था. इस मामले में कई राज्यों की हाईकोर्ट में याचिकाएं आई थी जिन्हें बाद में क्लब करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था.
दिसंबर में कंपनियों को मिला था करोड़ों रुपये का नोटिस
दिसंबर में इन कंपनियों को करोड़ों रुपये का नोटिस सरकार की ओर से मिला था. सरकार की ओर से इन गेमिंग कंपनियों को 71 शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे जिसमें उन पर 2022-23 और 2023-24 के सात महीनों के लिए उनसे 1.12 लाख करोड़ रुपये की मांग की गई थी. क्योंकि ये नोटिस सेक्शन 74 के तहत जारी किया गया है, इसलिए ये सेक्शन सरकार को 100 प्रतिशत टैक्स के लिए इम्पावर करता है. 1 अक्टूबर 2023 को जीएसटी काउंसिल ने गेमिंग इंडसट्री पर 28 प्रतिशत टैक्स लगा दिया था.
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