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Gaur Sons के लिए कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला?
निवासियों की शिकायत से खास प्रभाव नहीं पड़ा इसीलिए सोसायटी के निवासियों ने NGT कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 9 months ago
ज्यादातर बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद सोसायटी के निवासियों की शिकायत और मांगों को सुनना बंद कर देते हैं. कुछ ऐसा ही हाल ही में ग्रेटर नोएडा में स्थित गौर सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली-NCR के जाने माने बिल्डर्स गौर संस (Gaur Sons) को नोटिस जारी कर दिया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल मामले की शुरुआत यहां से होती है कि गौर सिटी के 14th एवेन्यू में मौजूद एक टावर के नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है. सोसायटी के निवासी गंदगी के इस अंबार से तंग आ जाते हैं और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में इस बात की शिकायत दर्ज करवा देते हैं. लेकिन सोसायटी के निवासियों की शिकायत से कुछ खास प्रभाव नहीं पडा और इसी बात को देखते हुए सोसायटी के निवासी NGT कोर्ट यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं. इसके बाद NGT कोर्ट द्वारा गौर संस बिल्डर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है.
गौर संस से नहीं मिला था जवाब
सोसायटी के निवासियों का कहना है कि गौर सिटी सोसायटी में ‘I’ टावर के बेसमेंट को बिल्डर ने कूड़ाघर बना दिया है. सोसायटी के निवासियों ने इस चीज की शिकायत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से की थी और इस मुद्दे पर प्राधिकरण का कहना है कि उन्होंने पहले भी गौर संस को नोटिस भेज दिया था लेकिन उस नोटिस का जवाब प्राधिकरण को नहीं मिला था. दूसरी तरफ बिल्डिंग के बेसमेंट में कूड़ाघर की इजाजत के मुद्दे पर गौर संस का कहना है कि उन्हें प्राधिकरण द्वारा ही इजाजत दी गई थी.
गौर संस से कोर्ट ने पूछा कारण
निवासियों का कहना है कि NGT कोर्ट द्वारा गौर संस को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर दिया गया है. कोर्ट ने साफ़ तौर पर कारण पूछा है कि जब सोसायटी के निवासियों को समस्या हो रही है तो फिर इस समस्या का हल क्यों नहीं किया गया है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NGT कोर्ट ने एक आदेश भी दिया है जिसे मानते हुए एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन किया गया है और इस कमिटी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO और गौतम बुद्धनगर के जिलाधिकारी भी शामिल हैं.
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