होम / पॉलिटिकल एनालिसिस / Congress को I-T Dept ने फिर दिया झटका, चुनाव से पहले थमाया करोड़ों का रिकवरी नोटिस
Congress को I-T Dept ने फिर दिया झटका, चुनाव से पहले थमाया करोड़ों का रिकवरी नोटिस
कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग से बड़ा झटका लगा है. IT विभाग ने कांग्रेस पार्टी को रिकवरी नोटिस भेजा है. आईटी विभाग द्वारा भेजी गई नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और और ब्याज भी जोड़ा गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं. बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी तो अब आयकर विभाग ने पार्टी को नई टेंशन दे दी है. दरअसल, आईटी विभाग (Income Tax Department) ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी की आर्थिक चिंताएं बढ़ गई हैं. यह नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है. IT डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई इस नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और और ब्याज भी जोड़ा गया है.
अभी और बढ़ेगी राशि
यह राशि और बढ़ने के आसार है. आयकर विभाग 2021-22 से लेकर 2024-25 की आय के मूल्यांकन का इंतजार कर रही है. इसकी कट-ऑफ तारीख रविवार तक पूरी हो जाएगी. कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि पार्टी कानूनी चुनौती को आगे बढ़ाएगी, उन्होंने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और अनुचित करार दिया. राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वकील विवेक तन्खा ने आरोप लगाया कि गुरुवार को पार्टी को लगभग 1700 करोड़ रुपये का नया नोटिस बिना प्रमुख दस्तावेजों के भेजा गया.
निवेशकों को मनाने में जुटे Byju Raveendran, शेयर धारकों को भेजा 'शांति प्रस्ताव'
HC ने याचिकाओं को किया खारिज
दरअसल, गुरूवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की आयकर विभाग के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी. इसे पहले वर्ष 2014-15 से लेकर 2016-17 तक के टैक्स के वसूलने को लेकर भी कांग्रेस ने याचिका लगाई थी, उसे भी कोर्ट ने खारिज किया था. नई याचिका भी इसी पुराने आधार पर ही खारिज हुई. कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि कांग्रेस ने याचिका का रास्ता तब अपनाया जब टैक्स असेसमेंट की लास्ट डेट नजदीक आ गई. इसी के साथ पुरानी याचिका पर भी कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिली थी.
नियमों का किया था उल्लंघन
इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों से ₹135 करोड़ की रिकवरी की थी. कांग्रेस से यह रिकवरी 2018-19 के लिए की गई थी. दरअसल, कांग्रेस ने आयकर भरने की अंतिम तारीख के एक महीने बाद अपने कागज जमा किए थे और साथ ही उन नियमों का उल्लंघन किया था जिसके अंतर्गत इसे आयकर भरने से छूट मिलती. इसके साथ ही कांग्रेस ने इस वर्ष के आयकर दस्तावेजों में दिखाया था कि उन्हें चंदे में ₹14 लाख रूपए नकद में मिले. यह नियमों के विरुद्ध है. नियम है कि कोई भी पार्टी 2000 रुपये से अधिक का चंदा नकद में नहीं ले सकती. कांग्रेस ने इस नियम का उल्लंघन किया जिसके कारण इसे टैक्स में छूट नहीं मिली. इसके खिलाफ पार्टी ने याचिका भी दाखिल की थी.
टैग्स