होम / यूटिलिटी / 1 मार्च से किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की कर सकेंगे शिकायत, सरकार ने गठित की GAC
1 मार्च से किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की कर सकेंगे शिकायत, सरकार ने गठित की GAC
केन्द्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस मौके पर कहा कि डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा, भरोसा और डिजिटल नागरिकों के लिए प्लेटफार्मों की जवाबदेही सरकार का नीतिगत उद्देश्य हैं
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अब तक आपको अगर इंटरनेट के किसी भी कंटेंट से आपत्ति थी तो और आप उसकी शिकायत नहीं कर पा रहे थे तो इस समस्या का समाधान निकल गया है. सरकार के दवारा हाल ही संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम 2021") के आधार पर 3 शिकायत अपीलीय समितियों को गठित कर दिया है. सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है. अधिसूचना के अनुसार सरकार ने इसके लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 3 सदस्य हैं. सरकार ने इसकी जानकारी गजट नोटिफिकेशन में दी है. आप इसके सामने डिजिटल तरीके से अपनी शिकायत कर सकते है और उसकी सुनवाई भी डिजिटल तरीके से की जाएगी.
आखिर क्या करेगी ये अपील समितियां
सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में शिकायत अपीलीय समितियों को गठित किया गया है. किसी भी नागरिक को अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी कंटेट से कोई परेशानी होती है तो वो न्यायालय जाने से पहले इन समितियों के सामने अपनी शिकायत रख सकता है. जहां इन समितियो को सरकार के द्वारा इतना सक्षम बनाया गया है कि वो भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का किसी भी बिग-टेक प्लेटफॉर्म द्वारा उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं.
सरकार ने आम लोगों से मांगी थी इस पर राय
सरकार ने इन कानूनों को बनाने के बाद इन पर आम आदमी से भी सलाह भी मांगी थी. इसके बाद राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि प्रत्येक डिजिटल नागरिक की सुरक्षा, विश्वास, और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली सेवा या प्रोडक्ट की पेशकश करने वाले सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार का मकसदम है. उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा मकसद है कि ये समिति सभी शिकायतों को सुनेगी और उन पर कार्रवाई करेगी.
आखिर क्या है ये जीएसी
सरकार के द्वारा गठित की गई ये शिकायत अपील समिति (जीएसी) का मकसद है कि भारत में इंटरनेट को ओपन, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाया जा सके. इस समिति की आवश्यकता इसलिए आई क्योंकि बड़ी संख्या में इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा असंतोषजनक ढंग से शिकायतों का समाधान किया जाना इसकी सबसे बड़ी वजह रही. सरकार का मकसद है कि GAC अपने उपभोक्ताओं के प्रति सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों और मध्यस्थों के बीच जवाबदेही के कल्चर का माहौल बनाएगी. GAC एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा. यहां कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत भी ऑनलाइन तरीके से दाखिल करेगा और उसका समाधान भी डिजिटल रूप से किया जाएगा. उपयोगकर्ताओं के पास इस नए अपीलीय निकाय के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। समिति 30 दिनों के भीतर कंज्यूमर की शिकायत को संबोधित करने का प्रयास करेगी. सरकार की इस अधिसूचना के के एक महीने के अंदर यानी 1 मार्च 2023 से यसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा.
टैग्स