होम / यूटिलिटी / EPFO ने ऐसा कौनसा नियम बदल दिया कि हर तरफ हो रही है उसकी चर्चा, आपको है खबर?
EPFO ने ऐसा कौनसा नियम बदल दिया कि हर तरफ हो रही है उसकी चर्चा, आपको है खबर?
यदि आप भी PF अकाउंट होल्डर हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 weeks ago
पीएम खाताधारकों (PF Account Holders) के लिए एक राहत भरी खबर आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF Account को लेकर एक बड़े नियम में बदलाव किया है, जिसका फायदा EPFO से जुड़े 27 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को होगा. दरअसल, EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट को बढ़ाकर डबल कर दिया है. इसका मतलब है कि इलाज के लिए अकाउंट होल्डर अब 50,000 के बजाए 1 लाख रुपए रुपए निकाल पाएंगे. इलाज के लिए पैसों की निकासी के संबंध में किया गया यह बदलाव 16 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया है.
इसलिए मिलती है ये सुविधा
नियम में हुए इस बदलाव के बाद अब खाताधारक या फिर उसके आश्रित सदस्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अग्रिम स्वास्थ्य दावे के तहत एक लाख रुपए की निकासी की जा सकती है. ईपीएफओ ने पैराग्राफ 68J के तहत ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया है. पैराग्राफ 68J के तहत ईपीएफ खाताधारकों को गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों में इलाज के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है.
क्लेम हुआ और आसान
लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने, बड़ी सर्जरी और TB, लेप्रोसी, पैरालैसिस, कैंसर, मानसिक बीमारी या दिल की बीमारियों जैसी गंभीर स्थिति में काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए EPFO ने निकासी की लिमिट ओ दोगुना कर दिया है. इस बात का ध्यान रखें कि नियम में हुए संशोधन का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जैसे मेडिकल प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं है. इससे अकाउंट होल्डर्स के लिए क्लेम का प्रोसेस आसान हो गया है. गौरतलब है कि चिकित्सा खर्चों के अलावा, ईपीएफ खाताधारक शादी, घर खरीदने, लोन चुकाने या घर के रिनोवेशन के लिए भी अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
इस तरह निकालें पैसा
यदि आप अपने PF खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर लॉग इन करें. फिर Online Services ऑप्शन पर क्लिक करके संबंधित क्लेम फॉर्म भरें. आपको PF Account के अंतिम 4 नंबर डालकर इसे सत्यापित करना होगा. इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करके फॉर्म 31 को भरें. फिर आपको अपने खाते की डिटेल भरकर चेक या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करनी होगी. आखिरी में 'Get Adhaar OTP' पर क्लिक करके उसे फॉर्म में दर्ज करके फॉर्म सबमिट कर दें.
टैग्स