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अब नहीं करा पाएंगे टंकी फुल, पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट सरकार ने कर दी तय
त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पेट्रोल-डीजल की खरीदारी और बिक्री के लिए एक लिमिट तय कर दी है. ये पाबंदी दोपहिया वाहन से लेकर बसों तक सभी वाहनों के लिए है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 week ago
अगर आपको अपनी बाइक और कार की टंकी फुल कराके चलने की आदर है, तो अब ऐसा करना भूल जाएं. दरअसल त्रिपुरा सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कमी को देखते हुए इनकी खरीद और बिक्री के लिए एक सीमा तय कर दी है. अब राज्य के लोग अपने वाहन की टंकी फुल नहीं करा पाएंगे. तो चलिए जानते हैं सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए कितनी लिमिट तय की है?
एक दिन में सिर्फ इतना खरीद पाएंगे पेट्रोल और डीजल
त्रिपुरा में अब आप अपने वाहन की टंकी को फुल नहीं करा पाएंगे. दोपहिया वाहन के लिए रोजाना 200 रुपये और चार पहिया वाहन 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे. ये आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सभी पेट्रोल पंपों को दिए गए हैं. वहीं, एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचा जाएगा, जबकि मिनी बस 40 लीटर और आटो रिक्शा-तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा 15 लीटर होगी.
सरकरा ने क्यों लिया ये फैसला?
दरअसल असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर भूस्खलन (Landslide) होने के कारण मालगाड़ियां त्रिपुरा नहीं पहुंच पा रही है. इसके चलते राज्य में पैट्रोल और डीजल की कमी हो गई है. इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जानकारी दी है पेट्रोल और डीजल की कमी के चलते इनकी बिक्री पर 1 मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है. . पाबंदी कब तक रहेगी इसकी अभी कोई सूचना नहीं मिली है.
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