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Income Tax पोर्टल पर ये तगड़ा फीचर, अब 1 मिनट में जमा होगा टैक्स
Income Tax पोर्टल पर 'ई-प्रोसीडिंग' टैब के माध्यम से रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता के लिए इनकम टैक्स फाइल की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स का काम आसान करने के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. दरअसल, विभाग ने इनकम टैक्स फाइल की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर एक नया फीचर शुरू किया है. यह नया फीचर्स टैक्सपेयर्स को पेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग को ट्रैक करने में काफी मदद करेगा. पोर्टल पर उपलब्ध ई प्रोसेडिंग नाम का यह टैब टैक्पेयर्स को विभाग द्वारा जारी विभिन्न नोटिस, पत्रों और सूचनाओं को नेविगेट करने की अनुमति देगा. इससे टैक्सपेयर्स किसी भी सूचना के लिए बार-बार इनकम टैक्स विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
टैक्सपेयर्स के लिए ई-प्रौसीडिंग का लाभ
'ई-प्रोसीडिंग' टैब के माध्यम से रजिस्टर्ड यूजर्स निर्धारण अधिकारियों, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विभिन्न नोटिस और संचार को देख और जवाब देने में सक्षम होंगे. इनमें धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस, धारा 245 के तहत सूचनाएं, धारा 143(1)(ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन, और धारा 154 के तहत स्वत: संज्ञान सुधार(Suo Moto Rectification) शामिल हैं.
ऐसे करें लॉग इन
1. इस प्रक्रिया के लिए यूजर्स को सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा.
2. इसके बाद डैशबोर्ड से, यूजर्स 'लंबित कार्रवाई' (Pending Actions) सेक्शन तक पहुंच सकते हैं और 'ई-प्रोसीडिंग' पर जाकर नेविगेट कर सकते हैं.
3. इसके बाद यूजर्स को ये विकल्प का चयन करना होगा है कि वह व्यक्तिगत (Individual) रूप से जवाब दे रहे हैं या किसी अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में जवाब दे रहे हैं.
इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
इस सेवा का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को एक एक्टिव पैन कार्ड, एक वैध यूजर आईडी और ई-फाइलिंग पोर्टल के लिए पासवर्ड और आयकर विभाग से संबंधित नोटिस, सूचना या पत्र की आवश्यकता होती है. इसके अलावा टैक्सपेयर्स की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करने की आवश्यकता हो सकती है, और कुछ मामलों में एक सक्रिय TAN की आवश्यकता हो सकती है.
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