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सिर्फ इनपर लागू होगी सरकार की AI को लेकर दी गई गाइडलाइन, जारी हुआ स्पष्टीकरण
सरकार की ओर से पहली एडवाइजरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर दी गई थी. उसके बाद दूसरी एडवाइजरी एआई प्लेटफॉर्म के लिए जारी की गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago
केन्द्र सरकार ने दो दिन पहले एआई को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे जिसमें कहा गया था कि अब किसी भी एआई प्लेटफॉर्म को भारत के बाजार में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी. सरकार की इस एडवाइजरी के बाद पैदा हुई दुविधा को दूर करते हुए अब सरकार ने तीन प्वाइंट में इस आदेश को समझाया है. सरकार का कहना है कि ये आदेश सिर्फ बड़ी एआई कंपनियों पर लागू होगा. ये Startup पर लागू नहीं होगा.
क्या है ये तीन प्वॉइंट का क्लेरीफिकेशन?
केन्द्र सरकार के आईटी मंत्रालय की ओर से तीन प्वॉइंट का क्लेरीफिकेशन जारी किया गया है. इसे केन्द्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अनुमति सिर्फ बड़ी कंपनियों को लेनी होगी स्टार्टअप को अनुमति नहीं लेनी होगी. इसी तरह से दूसरे प्वॉइंट में केन्द्रीय मंत्री की ओर से कहा गया है कि एडवाइजरी का मकसद नॉन बिना टेस्ट किए गए एआई प्लेटफार्मों को भारतीय इंटरनेट पर आने से रोकना है. इसी तरह केन्द्रीय मंत्री ने तीसरे प्वॉइंट में कहा है कि जिस प्लेटफॉर्म का परीक्षण नहीं किया गया है उनके उपयोगकर्ता के लिए अनुमति, लेबलिंग और सहमति आधारित प्रकटीकरण मांगने की प्रक्रिया उन प्लेटफॉर्म के लिए बीमा पॉलिसी है जिन पर ऐसे मामले सामने आने के बाद उपभोक्ता मुकदमा दायर कर सकते हैं.
Recent advisory of @GoI_MeitY needs to be understood
— Rajeev Chandrasekhar ??(Modiyude Kutumbam) (@Rajeev_GoI) March 4, 2024
➡️Advisory is aimed at the Significant platforms and permission seeking from Meity is only for large plarforms and will not apply to startups.
➡️Advisory is aimed at untested AI platforms from deploying on Indian Internet…
1 मार्च को सरकार ने जारी की थी एडवाइजरी
केन्द्र सरकार ने हाल ही गूगल के जेमिनी विवाद के सामने आने के बाद 1 मार्च को एडवाइजरी जारी की थी. इसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि किसी भी एआई कंपनी को भारत के बाजार में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी. सरकार की इस एडवाइजरी ने सभी कंपनियों के बीच में एक दुविधा पैदा कर दी थी. इससे पहले दिसंबर में सरकार की ओर से एआई को लेकर पहली एडवाइजरी जारी की गई थी. सरकार की ओर से जारी की गई पहली एडवाइजरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर थी जिसमें उसने कहा था कि उन्हें आईटी नियमों को पालन करना होगा.
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