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रात में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर भी ढीली होगी जेब, यहां हो रही बड़ी तैयारी
पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के चलते अक्सर लोग रात के समय सड़क किनारे अपने वाहन खड़े कर देते हैं. लेकिन अब ऐसे लोगों को जेब ढीली करनी होगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
उत्तर प्रदेश में रहने वालों को रात में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर भी जेब ढीली करनी होगी. एक रिपोर्ट के अनुसार, नगर विकास विभाग रात्रिकालीन पार्किंग की व्यवस्था लागू करने जा रहा है. इसके तहत नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों पर यदि कोई रात में गाड़ी खड़ी करता है, तो उससे पार्किंग शुल्क लिया जाएगा.
इतना होगा पार्किंग शुल्क
पार्किंग शुल्क की दरें भी लगभग तय हो गई हैं. यदि कोई एक रात के लिए नगर नियम के अधिकार क्षेत्र वाली सड़क पर गाड़ी खड़ी करता है, तो उसे प्रति रात के लिए 100 रुपए शुल्क देना होगा. इसी तरह, हफ्ते भर के लिए 300 रुपए, महीने भर के लिए 1000 और साल भर के लिए 10,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है.
जुर्माने का भी है प्रावधान
इतना ही नहीं, यदि कोई बिना नगर निगम की अनुमति या परमिट के गाड़ी खड़ी करता है तो उससे तीन गुना शुल्क वसूल किया जाएगा. फिलहाल, इस प्रस्ताव को सुझाव और आपत्ति मांगी गई हैं. यदि योगी कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो पार्किंग की इस नई नीति को लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, इससे उन लोगों की परेशानी ज़रूर बढ़ जाएगी जो अब तक बिना किसी शुल्क के सड़क किनारे गाड़ी लगा रहे हैं.
CM ने दिया था निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सुनियोजित पार्किंग के लिए नगर विकास विभाग को नीति लाने का निर्देश दिया था, जिस पर अमल करते हुए इस नई पार्किंग नीति का खाका तैयार किया गया है. खबर यह भी है कि नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग को निजी हाथों में भी देने पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा, मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा भी विकसित करने की तैयारी है.
इस आदेश पर अमल शुरू
हाल ही में आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट जैसे खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए नए आदेश जारी किए थे. इसके तहत प्रदेश के हर ढाबा और रेस्टोरेंट पर मालिक-संचालकों का नाम लिखना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि ढाबा-रेस्तरां में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी मास्क लगाएगा और वहां CCTV की भी व्यवस्था की जाएगी. CM के निर्देश पर अमल शुरू हो गया है. दरअसल, हाल के दिनों में खाने-पीने की चीजों में थूकने या पेशाब करने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है.
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