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FY 2024 से पहले वित्त मंत्रालय ने टैक्स पेयर्स को क्यों किया सावधान, जानिए पूरा मामला?
टैक्सपेयर्स के लिए अहम जानकारी है. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नए टैक्स रिजीम को लेकर सर्कुलेट हो रही जानकारी पर स्पष्टता दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
1 अप्रैल, 2024 से नए टैक्स सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है. अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही इस जानकारी पर भरोसा कर बैठे हैं, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. इसकी सफाई खुद वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई है. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है कि 1 अप्रैल 2024 से नए टैक्स सिस्टम में कोई नया बदलाव नहीं होने जा रहा है.
वित्त मंत्रालय की सफाई
वित्त वर्ष 2024-25 का आगाज हो चुका है और वित्त मंत्रालय ने बीती रात नए महीने की तारीख बदलने से ठीक एक मिनट पहले ट्वीट किया है. ऐसा करके गलतफहमी फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर आगाह किया है. इसमें वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम से जुड़ी गलत और भ्रम फैलाने वाली जानकारी से बचें. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि टैक्सपेयर्स के लिए कोई नया बदलाव 1 अप्रैल 2024 से नहीं लाया जा रहा है ऐसा देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यू टैक्स रिजीम से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं.
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1 अप्रैल से क्या हैं टैक्स रेट्स?
वित्त मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर स्पष्टीकरण जारी कर कहा गया कि धारा 115 बीएसी (1ए) के तहत न्यू टैक्स रिजीम को मौजूदा ओल्ड टैक्स रिजीम (छूट के बिना) की तुलना में फाइनेंस बिल 2023 में पेश किया गया था. न्यू टैक्स रिजीम कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए लागू है, वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है और इसके अनुरूप ऐसेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 है. नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत, टैक्स की दरें काफी कम हैं, हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) की तरह विभिन्न छूट और कटौतियों (सैलरी से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा) का टैक्स बेनेफिट मौजूद नहीं है.
It has come to notice that misleading information related to new tax regime is being spread on some social media platforms. It is therefore clarified that:
? There is no new change which is coming in from 01.04.2024.
? The new tax regime under section 115BAC(1A) was… pic.twitter.com/DtKGkK0D5H
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 31, 2024
टैक्सपेयर्स से की अपील
वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारियों की बजाय मंत्रालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारियों पर भरोसा करें. टैक्सपेयर्स अपनी परिस्थितियों के हिसाब से नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से किसी एक का चुनाव करना होता है. इसमें, इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर (IAY) 2024-25 की टैक्स फाइलिंग तक नए टैक्स सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं. व्यक्ति हर वित्त वर्ष में अपनी सुविधा के मुताबिक नया या पुराना टैक्स सिस्टम चुन सकता है.
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