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रिटायरमेंट से पहले भी कर सकते हैं Pension के लिए अप्लाई, जानें क्या कहता है EPFO का नियम?
ईपीएस स्कीम (EPS Scheme) में रिटायरमेंट से पहले भी पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है. इसके लिए ईपीएफओ (EPFO) के अलग नियम होते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
आमतौर पर पेंशन (Pension) का लाभ 58 साल की उम्र से मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं ईपीएस स्कीम (EPS Scheme) में आप रिटायरमेंट से पहले भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. रिटायरमेंट से पहले पेंशन के लिए ईपीएफओ (EPFO) के अलग नियम होते हैं. तो चलिए आज जानते हैं क्या है ये नियम और आप कैसे पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं?
10 साल से ज्यादा समय तक पीएफ अकाउंट में निवेश करने पर मिलती है पेंशन
रिटायरमेंट के बाद पेंशन (Pension) का लाभ पाने के लिए कई लोग ईपीएस स्कीम (EPS Scheme) में निवेश करना पसंद करते हैं. ईपीएफओ स्कीम में निवेशक के साथ कंपनी द्वारा हर महीने एक निश्चित राशि पीएफ अकाउंट में जमा की जाती है. निवेश राशि पर सरकार द्वारा सालाना ब्याज मिलता है. इस स्कीम में आसानी से रिटायरमेंट के बाद निवेशक को एकमुश्त राशि के साथ पेंशन का लाभ मिलता है. पेंशन का लाभ केवल उन मेंबर्स को मिलता है, जो 10 साल से ज्यादा समय तक प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं. आपको बता दें कि पेंशन का लाभ तब मिलता है जब निवेशक की आयु 58 वर्ष की होती है. अगर कोई निवेशक 58 वर्ष से पहले पेंशन (Early Pension) लेना चाहता है तो उसके लिए भी एक तरीका है.
अर्ली पेंश के लिए ऐसे कर सकते हैं क्लेम
अर्ली पेंशन के लिए निवेशक की आयु 50 साल से 58 साल के बीच होनी चाहिए. अगर 50 साल से कम उम्र में पेंशन का लाभ चाहिए, तो निवेशक को Composite Claim Form भरकर जमा करना होगा. इसके अलावा उसे Form 10D का ऑप्शन भी सेलेक्ट करना होगा. आपको बता दें, निवेशक लगातार 2 महीने से बेरोजगार है, तो वह पीएफ फंड से पूरी राशि निकाल सकता है.
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निवेशक को इतना मिलता है पेंशन
आपको बता दें, अगर आप अर्ली पेंशन का लाभ उठाते हैं, तो आपको कम पेंशन मिलती है. ईपीएफओ के नियम के अनुसार 58 साल की उम्र में निवेशक को 4 प्रतिशत की दर से पेंशन काटकर मिलती है. अगर निवेशक 56 की उम्र में पेंशन का लाभ उठाता है तो उसे 92 प्रतिशत ही पेंशन मिलेगी. क्योंकि निवेशक ने 2 साल पहले अप्लाई किया है, इसलिए उसके पेंशन राशि से 8 प्रतिशत की कटौती होगी.
इन्हें नहीं मिलेगी पेंशन
अगर किसी निवेशक ने ईपीएफओ में 10 साल से कम योगदान किया है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में पेंशन पाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन- अगर निवेशक नौकरी नहीं करना चाहता है तो वह पीएफ फंड से पूरी निकासी कर सकता है. दूसरा विकल्प ये है कि कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी जॉइन करेंगे, तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. इससे नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है, उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और रिटायरमेंट की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.
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