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ये हैं टैक्स बचाने के वो तरीके, जो आपको शायद ही कोई बताएगा
ये वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. इससे आसानी से टैक्स बचाया जा सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago
वित्तीय वर्ष के खत्म होने में अभी दो महीने का समय बचा है लेकिन आयकर के दायरे में आने वाले सभी लोग अब उस तैयारी में लग गए हैं जिससे वो अपना आयकर बचा सकते हैं. इसी कड़ी में आते हैं वो तरीके जिससे आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपने कम ही सुना होगा. इन तरीकों को अपनाने के बाद आप अपने इनकम टैक्स को काफी हद तक बचा पाएंगे.
1- पेरेंट्स को भुगतान करिए ब्याज का पैसा
सीनियर सीए संजय गुप्ता बताते हैं कि आप घर से जुड़े कई तरह के कामों के लिए अपने माता पिता से लोन ले सकते हैं. इसमें रिकंस्ट्रक्शन से लेकर रेनोवेशन और कई अन्य तरह के काम शामिल हैं.आप माता-पिता से लोन लेकर उन्हें लौटाए जाने वाली रकम पर लगने वाले ब्याज पर इसका फायदा ले सकते हैं. इसमें 2 लाख रुपये तक का फायदा लिया जा सकता है. इसका प्रावधान आयकर कानून की धारा 24B में किया गया है. साथ ही इसकी एक शर्त ये भी है कि आपका मकान 1 अप्रैल 1999 के बाद कंस्ट्रक्शन किया गया हो. यही नहीं आपके माता पिता ने आपको बाजार रेट पर ही कर्ज दिया हो. अगर आपने उससे ज्यादा ब्याज पर इसका फायदा लिया तो विभाग इसके लिए मना कर सकता है.
2- माता पिता को दें घर का किराया
सीनियर सीए संजय गुप्ता बताते हैं कि अगर आप माता पिता के साथ रहते हुए HRA (House Rent Allowance) का फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं. उसके लिए एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप अपने माता-पिता को रेंट चुकाकर HRA का फायदा ले सकते हैं. ये इनकम टैक्स की धारा 10(13)A के तहत आपको सुविधा दी गई है कि आप माता-पिता को भी रेंट चुकाकर HRA का फायदा ले सकते हैं. लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप अपने माता-पिता को बैंकिंग चैनल के माध्यम से ये पैसा चुका रहे हों. इसके लिए आपको माता-पिता में से उसी के अकाउंट में पैसा देना होगा जिसके नाम पर मकान है. अगर विभाग पूछे तो आप इस प्रूव कर सकें.
3- प्री नर्सरी की फीस ला सकती है कमी
इस कड़ी में जो आयकर बचाने को एक बेहतर तरीका है वो प्री नर्सरी की फीस. अगर आपका बच्चा प्री नर्सरी में पढ़ता है तो ऐसे में आप की उसकी फीस पर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं. ये फायदा आप अपने दो बच्चों की फीस तक पा सकते हैं. वैसे तो इस टैक्स बेनीफिट की शुरुआत 2015 से ही हो गई थी लेकिन ये उतना ज्यादा पॉप्यूलर नहीं हो पाया. लेकिन अगर आपके बच्चे प्री नर्सरी में पढ़ते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं.
4- माता पिता के लिए खरीद सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस
अगर आप रिटायर्ड हो चुके अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसके जरिए भी आप इनकम टैक्स में फायदा ले सकते हैं. इस सेक्शन में अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल होती है तो आपको 25 हजार का फायदा मिलता है जबकि अगर आपके माता पिता की उम्र 65 साल होती है तो ये 50 हजार तक हो जाती है.
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