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अब Coaching Institutes को पढ़ाया जाएगा सही-गलत का पाठ, CCPA ने तैयार किया ड्राफ्ट
CCPA को भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कुछ संस्थानों को नोटिस भी जारी किया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago
कोचिंग इंस्टिट्यूट (Coaching Institutes) अपने विज्ञापनों में बड़े-बड़े दावे करते हैं. अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता. इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर (CCPA) ने इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CCPA ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार की हैं. सीसीपीए की तरफ से बताया गया है कि उसने कोचिंग संस्थानों को उम्मीदवारों के सक्सेस रेट के संबंध में विज्ञापनों में ‘झूठे दावे’ करने से रोकने के लिए मसौदा तैयार किया है.
जल्द दी जाएगी मंजूरी
रिपोर्ट्स में सीसीपीए के मुख्य आयुक्त और उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह के हवाले से बताया गया है कि ड्राफ्ट को जल्द ही मंजूरी देकर जारी किया जाएगा. सिंह ने कहा कि प्रस्तावित दिशानिर्देश सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे, चाहे फिर वे ऑनलाइन हों या ऑफलाइन. इसके अलावा, फॉर्म, फॉर्मेट या मीडियम की परवाह किए बिना सभी प्रकार के विज्ञापनों को इसके दायरे में लाया जाएगा. ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार, कोचिंग संस्थान के ऐसे विज्ञापन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम और अवधि से संबंधित जानकारी छिपाई गई है.
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इन नियमों का पालन जरूरी
प्रस्तावित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों को सक्सेस रेट या सिलेक्शन की संख्या के बारे में झूठे दावे नहीं करने चाहिए. संस्थानों को सफल उम्मीदवार की फोटो के साथ रैंक, पाठ्यक्रम अवधि आदि विवरण का उल्लेख करना होगा. इसके साथ ही उनके '100% सिलेक्शन' या '100: नौकरी की गारंटी' जैसे दावे करने पर रोक रहेगी. इसके अलावा, विज्ञापन में डिस्क्लेमर/डिस्क्लोजर/महत्वपूर्ण जानकारी का फॉन्ट ठीक वही रखना होगा जो दावे/विज्ञापन में इस्तेमाल किया गया है. इस जानकारी का स्थान, विज्ञापन में ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां सभी लोग इसे अच्छी तरह से देख सकें. बता दें कि CCPA को भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कुछ संस्थानों को नोटिस भी जारी किया गया है.
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