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HNG Insolvency: आखिर कब तक हल होगा भारत का सबसे विवादास्पद कॉर्पोरेट ऋण समाधान?
मामला SC में है और अगले 2-3 हफ्ते में अंतिम फैसला आने की संभावना है. फिर भी, यदि COC कंपनियों को ARC को बेचने का कदम उठाती है तो कर्मचारी संघ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 weeks ago
पलक शाह
HNG रिजोल्यूशन भारत में सबसे लंबी चलने वाली कॉर्पोरेट दिवाला प्रक्रियाओं में से एक है. दो वर्षों से अधिक समय से, यह सौदा गंभीर विवाद से गुजर रहा है, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम तीन पूर्व न्यायाधीशों ने रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कमियों को उजागर किया है. मामला अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के पास है. BW आपको इस तरह के विवादों से रूबरू कराता है.
COC, RP से हुई देरी
भारत की सबसे पुरानी ग्लास बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास (HNG) के कर्मचारियों ने कंपनी के दिवालियापन समाधान को पूरा करने में लंबी देरी के लिए ऋणदाताओं की समिति (COC) और रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) को दोषी ठहराया है. जबकि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाली COC रिज़ॉल्यूशन को अंतिम रूप देने में देरी के लिए न्यायपालिका को दोषी ठहरा रही थी, कर्मचारियों का कहना है कि OC और RP ने पिछले कुछ वर्षों में गलत कदम उठाए हैं. सबसे बड़े HNG कर्मचारी संघ द्वारा लिखे गए पत्र इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कंपनी को संभालने के लिए आवेदक की प्रारंभिक पसंद ही देरी का मुख्य कारण था.
जस्टिस सीकरी ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी ने अपनी राय देते हुए कहा था कि कंडीशन रिज्युलेशन प्लान को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के नियमों का अनुपालन नहीं कहा जा सकता है. इसके अलावा, न्यायमूर्ति सीकरी ने यह भी कहा कि RP द्वारा लिया गया निर्णय स्पष्ट रूप से एक आवेदक के पक्ष में था. RP द्वारा लिया गया निर्णय स्पष्ट रूप से केवल AGI के पक्ष में था जो एकमात्र अन्य था बोली लगाने वाले और जिनके पास सीसीआई की मंजूरी नहीं थी, यदि आरपी का निर्णय नहीं लिया गया होता, तो एजीआई की संकल्प योजना मतदान के लिए पात्र नहीं होती.
क्या कहते हैं जस्टिस एनवी रमन्ना?
वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना की राय में RP के कार्यों ने AGI को अनुचित लाभ दिया होगा. दिलचस्प बात यह है कि रमन्ना ने यह भी कहा कि AGI की रिज़ॉल्यूशन प्लान पहली बार में मतदान के लिए पात्र नहीं होगी क्योंकि योजना जमा करने के साथ-साथ मतदान की तारीख पर एजीआई के पास सीसीआई के समक्ष कोई आवेदन लंबित नहीं था. फिर भी RP ने AGI की समाधान योजना पर अत्यधिक भरोसा जताया है. इस तर्क में दम है कि RP की कार्रवाई एक बोली लगाने वाले को विशेष प्राथमिकता देने के लिए थी और CIRP के रेगुलेशन 36 के तहत NCLT द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए.
CCI कंडीशनल अप्रूवल का रहस्य
15 मार्च, 2023 के CCI ऑर्डर से पता चलता है कि CCI की पहली राय यह थी कि HNG और AGI के संयोजन के परिणामस्वरूप सामान्य रूप से और उप-कंटेनर ग्लास पैकेजिंग में 'कंपटीशन पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव' पड़ने की संभावना है. हालाँकि, CCI ने AGI द्वारा संशोधनों का प्रस्ताव रखा जिसमें HNG के ऋषिकेश संयंत्र का डिवेस्टमेंट शामिल था, जिससे AGI के प्रस्तुतीकरण से प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव कम हो जाएगा. इस प्रकार, CCI ने इस संशोधन के आधार पर ही AGI को मंजूरी दे दी. संशोधन केवल 10 और 14 मार्च को प्रस्तुत किए गए थे और CCI ऑर्डर 15 मार्च को पारित किया गया था. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि CCI ऑर्डर पूरी तरह से AGI की प्रस्तुति पर आधारित है और इसे सत्यापित करने और जांचने का मौका नहीं मिला है. यदि AGI की दलीलें झूठी साबित हुईं तो CCI ऑर्डर का आधार गलत हो जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा.
क्या सशर्त मंजूरी की अनुमति है?
जस्टिस रमन्ना ने कहा इसके साथ ही कहा कि किसी रिज़ॉल्यूशन प्लान को सशर्त मंजूरी नहीं दी जा सकती. पूर्व CJI ने Ebix Singapore v/s CoC of Educomp Ltd के COC मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जहां यह माना गया था कि भविष्य की घटनाओं/बातचीत के लिए सशर्त एक रिज़ॉल्यूशन प्लान को वर्तमान स्वरूप में अप्रूव्ड नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि HNG के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष होरिजेंटल ओवरलैप और वर्टिकल ओवरलैप भी होंगे और कंपटीशन एक्ट की धारा 5 की कठोरता को आकर्षित किया जाएगा. मामला अब SC में है और अगले 2-3 हफ्ते में अंतिम फैसला आने की संभावना है. फिर भी, यदि COC कंपनियों को ARC को बेचने का कदम उठाती है तो कर्मचारी संघ कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं.
HNG इनसोलवेंसी मामला भारत में सबसे लंबे समय से लंबित डेब्ट रिज्यूलेशन में से एक है और यह कई विवादों से घिरा रहा है, मुख्य रूप से रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) द्वारा अपनाई गई अत्यधिक खराब प्रक्रिया के कारण. भारत के दो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमना और एके सीकरी ने HNG समाधान मामले में RP की संदिग्ध भूमिका पर विस्तृत राय दी है.
फॉर्म H के पीछे की कहानी
फॉर्म H, IBC डेब्ट रिज्यूलेशन में एक कंपाइलेशन सर्टिफिकेट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सौदे के लिए कोई शर्त नहीं हो सकती है. HNG ग्लास मामले में फॉर्म H आवेदक के लिए भविष्य के CCI अप्रूवल पर निर्भर करता है. रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल की ओर से निर्णायक एप्लीकेंट को यह फॉर्म H देता है. इससे पता चलता है कि HNG के संबंध में फाइनल प्लान कंडीशन पर आधारित थी, जिसकी भारतीय दिवालियापन संहिता के तहत अनुमति नहीं है. इसके अलावा RP ने फॉर्म H में यह भी उल्लेख किया है कि HNG एक चालू चिंता का विषय है, जो 15 मार्च, 2023 के सीसीआई के आदेश का खंडन करता है, जिसमें पैरा 87 में निष्कर्ष निकाला गया है कि HNG एक चिंता का विषय नहीं है. यदि कंपनी एक चालू संस्था थी तो उसकी संपत्तियां नहीं बेची जा सकतीं.
AGI ग्रीनपैक के स्टॉक एक्सचेंज खुलासे पर मंडरा रहा है संकट
कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का मानना है कि AGI ने CCI की मंजूरी के बारे में खुलासा किया है. कर्नाटक उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने राय दी है कि शेयरधारकों को भौतिक जानकारी का खुलासा करने में विफलता के लिए बाजार नियामक सेबी को AGI और HNG दोनों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करनी चाहिए. BW ने न्यायमूर्ति सेन के दृष्टिकोण से संबंधित दस्तावेजों को देखा है, जिसमें कहा गया है कि सौदे के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की सशर्त मंजूरी के संबंध में AGI और HNG द्वारा चयनात्मक खुलासे SEBI और स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर रूल्स का उल्लंघन हैं.
एजीआई शेयर मूल्य का ड्रीम रन
अप्रैल और अक्टूबर के बीच AGI के शेयर की कीमत में 334 रुपये के निचले स्तर से लेकर 1089 रुपये के उच्चतम स्तर तक 236 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. विशेष रूप से, एजीआई ग्रीनपैक द्वारा 16.03.2023 को भेजा गया पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को CCI की मंजूरी के बारे में सूचित करता है, यह उल्लेख करने में स्पष्ट रूप से विफल रहता है कि दी गई मंजूरी एजीआई द्वारा प्रस्तावित संशोधन को क्रियान्वित करने पर सशर्त थी, जो कि HNG के ऋषिकेश संयंत्र का स्वैच्छिक डिवेस्टमेंट है. AGI ने अपने पत्र दिनांक 16.03.2023 के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि CCI ऑर्डर अभी इंतजार है.
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