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अदालत की नसीहत का क्या Kejriwal पर होगा कोई असर, क्या छोड़ेंगे दिल्ली के CM की कुर्सी?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 weeks ago
कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पिछले काफी समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी जगह से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जिस मजबूती से अपना पक्ष रखा है, उससे इसकी संभावना बेहद कम हो गई है कि केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आ पाएंगे. इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है, जिसके बाद यह सवाल पूछा जाने लगा है कि केजरीवाल CM की कुर्सी छोड़ेंगे?
यह कोई औपचारिक पद नहीं
हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहना उनका निजी फैसला है, लेकिन राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि CM की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए अनुपस्थित न रहे. हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनमोहन और जस्टिस पी.एस.अरोड़ा की बेंच ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी ही नहीं किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है. इस पद की जिम्मेदारी संभालने वाले को प्राकृतिक आपदा या संकट से निपटने के लिए 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहना पड़ता है.
MCD स्कूलों से जुड़ा है मामला
दरअसल, अदालत एमसीडी स्कूलों से जुड़े एक मामले में सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहना उनका निजी फैसला है, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि छात्रों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया जाए. कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि एमसीडी स्कूलों के छात्र संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के अनुसार मुफ्त किताब, लेखन सामग्री और ड्रेस के हकदार हैं, इसलिए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में कार्रवाई करें. इसके साथ ही अदालत ने नगर निगम आयुक्त को एमसीडी के स्कूलों के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, नोटबुक, आदि पर खर्च करने का अधिकार भी दे दिया.
AAP ने कर दिया साफ
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कहना कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता अनुपयुक्त है. अब, अदालत की नसीहत का केजरीवाल पर असर होता है या नहीं, ये समय ही बताएगा. लेकिन आम आदमी पार्टी (AAP) ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल CM बने रहेंगे. पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, यह फैसला दिल्ली की जनता का है. केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग करने वाली तीन जनहित याचिकाओं को खारिज किया था. बता दें कि केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.
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