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उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया गया
यूपी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) मंत्री राकेश सचान को दो दिन पहले अवैध राइफल रखने के 13 अगस्त, 1991 को उनके खिलाफ दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी ठहराया गया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
कानपुर: योगी आदित्यनाथ सरकार में MSME मंत्री राकेश सचान को सोमवार को एक अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद आर्म्स एक्ट के एक मामले में 1,500 रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई. बाद में उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई. रविवार को, पुलिस ने अदालत के कक्ष से उनके 'गायब होने' की जांच शुरू की थी.
अवैध राइफल रखने के मामले में दोषी
यूपी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) मंत्री राकेश सचान को दो दिन पहले अवैध राइफल रखने के 13 अगस्त, 1991 को उनके खिलाफ दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी ठहराया गया था. इसके तुरंत बाद, सचान कथित तौर पर आदेश की एक प्रति लेकर अदालत कक्ष से भाग गए. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की पाठक कामिनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सचान ने भागते समय फाइल ले ली थी.
राकेश सचान ने क्या कहा
अदालत में ले जाते समय मंत्री ने कहा कि वह कोई नोटिस नहीं दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश हो रहे हैं, उनके खिलाफ मामला फर्जी है. उन्होंने कहा, "मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मीडिया ने मुझे एक भगोड़े की तरह लोगों के सामने दिखाया, जिसने फाइल छीन ली. अदालत जो भी फैसला करेगी मैं उसका पालन करूंगा."
कोर्ट से गायब हो गए थे सचान
UP MSME Minister राकेश सचान के खिलाफ अवैध असलहा बरामदगी का मामला चल रहा था. 6 अगस्त को ही कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन दोषी करार दिए जाने के बाद ही मंत्री वहां से अचानक गायब हो गए. जब इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई, तो उन्होंने कानपुर डीएम से रिपोर्ट तलब की.
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