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इस ई-कॉमर्स कंपनी ने रद्द किया था iPhone का ऑर्डर, अब देना पड़ेगा ग्राहक को हर्जाना
Flipkart ने एक ग्राहक के iPhone का ऑर्डर रद्द कर दिया था. इस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC) मुंबई ने कंपनी को हर्जाना भरने के आदेश दिए है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
फ्लिपकार्ट (Flipkart) को अपने एक ग्राहक के आइफोन (iPhone) का आर्डर मनमाने तरीके से रद्द करना काफी महंगा पड़ गया है. ग्राहक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC) ने फ्लिपकार्ट को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत दोषी पाया है. आयोग ने आदेश दिया कि फ्लिपकार्ट उस ग्राहक को 10,000 रुपये का भुगतान करे, जिसके आइफोन के आर्डर को रद्द किया गया था.
ग्राहक को मिलेगा मुआवजा
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC) मुंबई ने पिछले महीने पारित आदेश में कहा कि अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए फ्लिपकार्ट ने जानबूझकर आर्डर को रद्द किया गया था. यह विस्तृत आदेश रविवार को उपलब्ध कराया गया है. आयोग ने कहा कि हालांकि ग्राहक को रिफंड मिल गया था, लेकिन ऑर्डर को मनमाने तरीके से रद्द करने के कारण ग्राहक को हुई मानसिक पीड़ा के लिए उसे मुआवजा मिलना चाहिए.
ग्राहक ने कहा, उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ
दादर निवासी शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने 10 जुलाई 2022 को Flipkart से iPhone आर्डर किया और क्रेडिट कार्ड से 39,628 रुपये का भुगतान किया. फोन को 12 जुलाई को पहुंचाया जाना था, लेकिन छह दिन बाद ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से आर्डर रद्द किए जाने का एसएमएस मिला. संपर्क करने पर कंपनी ने बताया कि डिलीवरी ब्वाय ने फोन पहुंचाने के कई प्रयास किए थे, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे, इसलिए आर्डर रद्द कर दिया गया. शिकायतकर्ता ने कहा कि आर्डर रद्द होने से उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है.
फ्लिपकार्ट का जवाब
फ्लिपकार्ट ने अपने लिखित जवाब में कहा कि शिकायतकर्ता ने उसे उत्पाद का विक्रेता माना, जबकि उनकी कंपनी केवल मध्यस्थ के रूप में ऑनलाइन प्लेटफार्म पर काम करती हैं. प्लेटफार्म पर सभी उत्पाद थर्ड पार्टी विक्रेताओं द्वारा बेचे और आपूर्ति किए जाते हैं. इस मामले में विक्रेता इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी. इस पूरे लेन-देन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. फ्लिपकार्ट ने दावा किया कि उसने विक्रेता को शिकायत के बारे में सूचित किया था. विक्रेता ने कहा कि डिलीवरी ब्वाय ने पते पर फोन पहुंचाने के कई प्रयास किए थे, लेकिन शिकायतकर्ता नहीं मिला, इसलिए ऑर्डर रद्द करके उसे पैसा रिफंड कर दिया गया.
फ्लिपकार्ट ने स्वीकारा ऑर्डर हुआ था रद्द
आयोग ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा आर्डर को एकतरफा तरीके से रद कर दिया गया था. फ्लिपकार्ट ने अपने या विक्रेता द्वारा फोन पहुंचाने के कई प्रयासों के बारे में किए गए दावे को लेकर कोई साक्ष्य नहीं दिए. आयोग ने कहा कि फ्लिपकार्ट ने स्वीकारा है कि आर्डर रद्द कर दिया गया था और शिकायतकर्ता को नया आर्डर देने के लिए कहा गया था.
ये था ऑर्डर रद्द करने का कारण
आरोप है कि iPhone की लागत लगभग 7,000 रुपये बढ़ गई थी, इसलिए कंपनी ने ऑर्डर रद्द कर दिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता को नया ऑर्डर देने के लिए कहा गया था. आयोग ने बताया कि फ्लिपकार्ट ने अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था, जो अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के बराबर है. आयोग ने फ्लिपकार्ट को शिकायतकर्ता को हुए मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया.
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