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सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत, एक जून तक मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 week ago
कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. आज यानी शुक्रवार को दोपहर 2 बजे इस मामले पर फिर से सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल के साथ-साथ आदमी पार्टी को बड़ी राहत के समान है. ऐसी भी खबर चल रही थी कि ED आज केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाएगी और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी.
प्रचार पर नहीं कोई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है, जिसका मतलब है कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई है. लिहाजा वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे. बता दें कि शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया था. गुरुवार को ED ने कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता. अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है.
कब तक आएंगे बाहर?
जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल को जेल से बाहर आने में कुछ वक्त लगेगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा. जहां जमानत की शर्तें तय होंगी और बेल बॉन्ड भरना होगा. इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा. रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे. हालांकि, केजरीवाल के वकील का कहना है कि रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं, उनका निपटारा लगभग एक घंटे में हो जाता है. जमानत के दौरान केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं. दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है.
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