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कब तक सलाखों के पीछे रह सकते हैं Kejriwal के कुमार? बेल के लिए कोर्ट पहुंचे बिभव

दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के PA को गिरफ्तार कर लिया है. स्वाति मालीवाल ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार (Arvind Kejriwal PA Bibhav Kumar) को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आज यानी शनिवार को पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 बजे सिविल लाइंस थाने ले आई. उधर, कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. माना जा रहा है कि उनकी याचिका पर आज ही सुनवाई हो सकती है. बता दें कि स्वाति 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके सरकारी आवास गई थीं, जहां उनके साथ बदसलूकी हुई. स्वाति ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के PA ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की. 

CM आवास से किया अरेस्ट
स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में बिभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था और आज उन्हें CM आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने 17 मई को रात 12 बजे के आसपास AIIMS में स्वाति मालीवाल का मेडिकल भी करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज आई है. रिपोर्ट के अनुसार, मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले हैं. वहीं, बिभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत की है. उन्होंने बताया है कि 13 मई को CM हाउस में क्या हुआ था. 

आप ने बताया BJP की साजिश
उधर, आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को BJP की साजिश करार दे रही है. पार्टी लीडर आतिशी का कहना है कि स्वाति मालीवाल केस में भी भाजपा पुराने फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है. उनके मुताबिक, स्वाति के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक केस दर्ज किया है और इसी केस को हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है. दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल के साथ किस-किसकी बातचीत हुई. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीनों से स्वाति भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं.

किस धारा में कितनी सजा? 
स्वाति की शिकायत पर पुलिस ने बिभव कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रयास, महिला के खिलाफ आपराधिक बल के इस्तेमाल सहित IPC की धारा 354, 506, 509, 323 के तहत केस दर्ज किया है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि केजरीवाल के PA को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें कितनी सजा होगी. IPC की धारा 354 किसी भी स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाने से जुड़ी है. इसमें दोषी व्यक्ति को 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही अदालत दोषी पर जुर्माना भी लगा सकती है. IPC की धारा 506 आपराधिक धमकी से संबंधित है. इसमें दोषी को 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. IPC की धारा 509 महिला को अपमानित करना, गलत इशारे या हरकत करने से जुड़ी है. इसमें अधिकतम 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. जबकि धारा 323 किसी भी शख्स को जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है. इसमें दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है. 


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