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आपको भी मिला है इनकम टैक्स का नोटिस, असली है या नकली ऐसे करें वेरिफाई
ऑनलाइन ठग फर्जी टैक्स नोटिश भेजकर कई लागों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप पहले ही पता कर लें आपको मिला ये नोटिस असली है या नकली है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
देशभर में साइबर फ्रॉड ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आए दिन यह ठग नए-नए तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं. लाख कोशिशों के बावजूद भी किसी न किसी रूप में लोगों को ठग रहे हैं और अब साइबर अपराधी ने लोगों को ठगने का नया रास्ता अपना लिया है. अब आयकर विभाग के नाम से फर्जी नोटिस भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. उसके बाद वह उस व्यक्ति को फोन करके पैसे के लिए धमका रहे हैं.
लोगों को मिल रहे हैं फर्जी नोटिस
नोटिस आना कोई नई बात नहीं, लेकिन कहीं ये नोटिस नकली इनकम टैक्स का तो नहीं? हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें लोगों से इनकम टैक्स नोटिस को लेकर ठगी की जा रही है. मतलब लोगों के घरों पर नकली नोटिस भेजा जा रहा है. तो कहीं आपको भी तो नकली नोटिस नहीं आया है? अगर ऐसा है भी तो भी घबराने की जरूरत नहीं. अब आप आसानी से नकली नोटिस के बारे में पता लगा सकते हैं.
IT विभाग की साइट से करें चेक
कई बार इनकम टैक्स नोटिस (Income tax Notice) की कम जानकारी के चलते फ्रॉड करने वाले लोग टैक्सपेयर्स (Taxpayers) का फायदा उठा लेते हैं. फ्रॉड करने वाले आम जनता को फोन और मेल करके ठगी करते हैं. लेकिन, अब आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग (e-filing) वेबसाइट पर इस बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं.
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इन स्टेप्स को फॉलो करें
• स्टेप 1:- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
• स्टेप 2:- यहां "Quick Links" पर क्लिक कर "Authenticate Notice/Order Issued by ITD" पर क्लिक करें.
• स्टेप 3:- PAN या DIN में से किसी एक तरीके से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को चुनें. PAN डालने की स्थिति में आपको डॉक्युमेंट टाइप (नोटिस, ऑर्डर), असेसमेंट ईयर, इश्यू डेट और मोबाइल आदि भरना होगा.
• स्टेप 4:- वहीं, DIN का विकल्प चुनने पर आपको नोटिस पर उपलब्ध DIN और OTP वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर डालना होगा.
• स्टेप 5:- इसके बाद अगले स्टेप में OTP वेरिफाई कर Continue पर क्लिक करें.
• स्टेप 6:- इसके बाद टूल अपने आप कंफर्म कर देगा कि आपको मिला नोटिस असली या नकली है.
इस टूल की मदद से आप वेरिफाई कर सकते हैं कि आपको मिला टैक्स नोटिस या ऑर्डर इनकम टैक्स विभाग की ओर से ही जारी किया गया है या नहीं. इसमें टैक्स विभाग से मिले नोटिस, ऑर्डर, समन या दूसरे लेटर को वेरिफाई किया जा सकता है. इसके जरिए वेरिफिकेशन से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको दी गई सूचना फर्जी या असली है. खास बात है कि इस टूल के इस्तेमाल के लिए आपको टैक्स विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर होने की आवश्यकता भी नहीं है. ये एक प्री-लॉगिन सर्विस है, जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है.
इस टूल के फायदे
टैक्स विभाग की ओर से मिले इस टूल से आपको 3 बड़े फायदे होते हैं. पहला तो ये कि आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको मिला नोटिस असली है या नकली. साथ ही आप किसी ऑनलाइन ठगी के शिकार होने बच सकते हैं. साथ ही इस टूल का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है.
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