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जंतर-मंतर के 1.5 किमी दायरे में आज रात 12 बजे तक बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
मंत्रालय का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा, आपात स्थिति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार के अपराध के लिए उकसावे को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जंतर-मंतर के आसपास 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश जारी किया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह प्रतिबंध 23 जुलाई को शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. आदेश दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत जारी किया गया है.
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह आदेश दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2)(b) और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है. मंत्रालय का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा, आपात स्थिति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार के अपराध के लिए उकसावे को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.
आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध के दौरान जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में सभी तकनीकों पर आधारित मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. यह आदेश 23 जुलाई को शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा.
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय को केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी प्राप्त है. आदेश गृह मंत्रालय के अवर सचिव महेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किया गया है. इसकी प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी भेजी गई है.
सरकार ने आदेश में कहा है कि यह कदम पूरी तरह एहतियातन उठाया गया है ताकि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.
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