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अब SC के सवालों का सामना करेंगे बाबा रामदेव, कोर्ट बोला - हाजिर होना पड़ेगा!
पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से अदालत में हाजिर होने को कहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balakrishna) को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दोनों से दो सप्ताह बाद व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है. पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर चल रही मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा.
पहले लगी थी फटकार
पिछले महीने सुनवाई के दौरान, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ भ्रामक विज्ञापन को लेकर पतंजलि को जमकर फटकार लगाई थी. जस्टिस अमानुल्लाह ने पतंजलि के वकील से सवाल किया कि था कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने भ्रामक विज्ञापन छपवाने की हिम्मत कैसे की? जस्टिस अहसानुद्दीन ने कहा था - हमारे आदेश के बाद भी आपमें यह विज्ञापन लाने की हिम्मत की है. मैं प्रिंटआउट लेकर आया हूं. हम आज बेहद सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं. इस विज्ञापन को देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि हर बीमारी ठीक कर देंगे? हमारी चेतावनी के बावजूद आप विज्ञापन जारी करके कह रहे हैं कि हमारी दवाएं रसायन आधारित दवाओं से बेहतर हैं.
IMA ने लगाई है याचिका
दरअसल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर की है. IMA ने बाबा की कंपनी पर आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्राकशित करने का आरोप लगाया है. इसके बाद अदालत ने पतंजलि को हिदायत देते हुए कहा था कि वो विज्ञापन प्रकाशित न करवाए, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की तरफ से विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए. IMA का कहना है कि बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रेस कांफ्रेंस काके डॉक्टरों पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया था. इसके अलावा, रोक के बावजूद विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
फोटो से फंस गए बाबा
कोर्ट की सख्ती के बाद पतंजलि आयुर्वेद ने अदालत को अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन इसके बावजूद विज्ञापन छपवाया. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पीठ ने रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण से जवाब मांगा था. जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है. साथ ही अवमानना का नोटिस भी थमा दिया है. दरअसल, पतंजलि के विज्ञापनों में बाबा रामदेव की तस्वीर भी लगी थी. लिहाजा अदालत ने उन्हें भी पार्टी बनाया और पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए?
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