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'प्रेमी' को High Court से राहत: 'हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना यौन उत्पीड़न नहीं'
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की का हाथ पकड़ना बाल यौन संरक्षण कानून के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
'किसी का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार करना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता'. इन शब्दों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑटो रिक्शा चालक की जमानत याचिका मंजूर कर ली. दरअसल, ऑटो ड्राइवर के खिलाफ नाबालिग लड़की के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी. एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि रिक्शा चालक ने नाबालिग का हाथ पकड़कर उसके यौन उत्पीड़न का प्रयास किया. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि बिना किसी यौन इच्छा के लड़की का हाथ पकड़ना यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता.
सख्त हिदायत के साथ जमानत
न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा कि आरोपी का नाबालिग लड़की की लज्जा भंग करने या उसका यौन उत्पीड़न करने का कोई इरादा नहीं था और इस तरह प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता. उन्होंने आगे कहा कि यह यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है. आरोपी ने किसी यौन इरादे से लड़की का हाथ नहीं पकड़ा था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी लड़की का हाथ पकड़ना बाल यौन संरक्षण कानून (पोक्सो) के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली. हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को सख्त हिदायत भी दी कि ऐसी घटना फिर नहीं होनी चाहिए.
काम आई वकील की दलील
ऑटो ड्राइवर पर आरोप है कि उसने नाबालिग छात्रा से प्यार का इजहार करते समय उसका हाथ पकड़ा था. लड़की पहले उसी के ऑटो से ट्यूशन जाना करती थी, लेकिन बाद में उसने आरोपी से ऑटो से जाना बंद कर दिया था. न्यायमूर्ति भारती डागरे की अदालत में आरोपी के वकील रंजीत पवार ने कहा कि मेरे मुवक्कल ने लड़की के सामने सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया था, जो सिर्फ विशुद्ध रूप से भावनाओं का प्रदर्शन था. उसका कोई कोई कामुक इरादा नहीं था. कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी.
क्या लिखा है FIR में?
पिछले साल नवंबर में पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि ऑटो ड्राइवर ने उनकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया. FIR के अनुसार, आरोपी, पीड़िता के घर के पास ही रहता है. वह पेशे से ऑटो ड्राइवर है और पीड़िता कई बार अपने स्कूल और ट्यूशन सेंटर तक जाने के लिए उसी के ऑटो में यात्रा करती थी. एक दिन उसने पीड़िता का हाथ पकड़ा और अपने प्यार का इजहार किया. इतना ही नहीं वह पीड़िता पर अपने ऑटो में बैठने का दबाव डालने लगा, लेकिन वो वहां से भाग गई. घर पहुंचकर उसने परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया.
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