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Wife = Worry Invited Forever, कोर्ट ने युवाओं को लेकर क्यों की ऐसी टिप्पणी?

कोर्ट ने कहा कि युवा शादी के बजाए लिव इन रिलेशनशिप को तवज्जो देते हैं. इस रिश्ते में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती और जब चाहें वे इससे मुक्त हो सकते हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

केरल हाई कोर्ट ने तलाक के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा है कि नई पीढ़ी शादी को बुराई और बंधन मानती है. यही वजह है कि आज लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ गया है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि यूज एंड थ्रो के कल्चर ने हमें बर्बाद कर दिया है, यह समाज के लिए चिंता का विषय है.

इसलिए लिव इन को तवज्जो 
जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और सोफी थॉमस की बेंच ने तलाक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'नई पीढ़ी जिम्मेदारियों से मुक्त रहना चाहती है. वे वाइफ (Wife) शब्द को Worry Invited For Ever (हमेशा के लिए चिंता) के रूप में देखते हैं. जबकि पहले इसे Wise Investment For Ever (हमेशा के लिए समझदारी का निवेश) माना जाता था. इसी वजह से युवा शादी के बजाए लिव इन रिलेशनशिप को तवज्जो देते हैं. इस रिश्ते में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती और जब चाहें वे इससे मुक्त हो सकते हैं'.

समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि केरल को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है. ये पारिवारिक बंधन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन मौजदा वक्त में चलन, स्वार्थी कारणों और एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं. ये समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है. अदालत ने कहा कि मामूली कहासुनी, मनमुटाव के चलते रिश्ते नहीं तोड़े जाते. शादी टूटने से सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं.  

क्या है मामला?
हाई कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने बताया कि 2009 में उसका विवाह हुआ था. 2018 तक सबकुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया. वह उस पर किसी से प्रेम संबंध होने का आरोप लगाते हुए झगड़ा करने लगी. वह उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है. हालांकि, कोर्ट ने उसके दावे को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करती हैं कि 2017 में याचिकाकर्ता के किसी अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध बने थे और इसलिए वह तलाक मांग रहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
 


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