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शराब घोटाले में क्या चली जाएगी Kejriwal की कुर्सी, दिल्ली हाई कोर्ट से आई ये बड़ी खबर
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
कथित शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कुछ राहत मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक मामला है और इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है. इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
हम उन्हें गाइड नहीं कर सकते
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अरविंद केजरीवाल को CM की कुर्सी से हटाने की मांग की थी. याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश है? LG इसका परीक्षण कर रहे हैं, यह फिर राष्ट्रपति के सामने जाएगा. हम समझ सकते हैं कि कुछ राजनीतिक दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हमें क्यों कोई आदेश पारित करना चाहिए? हम एलजी या राष्ट्रपति को गाइड नहीं कर सकते.
हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है
बेंच ने आगे कहा - याचिकाकर्ता यह दर्शाने में विफल रहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने से रोकता है. यदि कोई संवैधानिक संकट है तो राष्ट्रपति या LG इस पर काम करेंगे. इसमें समय लग सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि वे इस पर फैसला करेंगे. हमें राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए. हमें इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए याचिका खारिज की जाती है. इससे पहले, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था.
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