होम / यूटिलिटी / आखिर क्या होती है ये ई-पे टैक्स सुविधा? जानिए क्या है इस टैक्स सेवा का लाभ?
आखिर क्या होती है ये ई-पे टैक्स सुविधा? जानिए क्या है इस टैक्स सेवा का लाभ?
ई-पे-टैक्स सुविधा के जरिए आप आसानी से टैक्स पेमेंट तो कर ही सकते हैं लेकिन साथ ही आप उसके जरिए चालान लगाने से लेकर अपनी पिछली पेमेंट की जानकारी भी आसानी से हासिल कर सकते हैं.
ललित नारायण कांडपाल 11 months ago
कोई भी करदाता आज की तारीख में टैक्स को कई तरीकों से जमा कर सकता है. इनमें एक तरीका है इंटरनेट. आज आप अपना टैक्स नेट बैंकिंग के जरिए भी जमा कर सकते हैं. आज की तारीख में आप नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/काउंटर पर/एनईएफटी/आरटीजीएस और अधिकृत बैंकों के भुगतान गेटवे के माध्यम से कर का भुगतान करने के लिए ई-पे कर सुविधा का फायदा उठा सकते हैं.
नए बैंक की हुई है इसमें एंट्री
आयकर विभाग ने हाल ही में RBL बैंक को अपने ई-पे कर सेवा नेटवर्क में ओवर-द-काउंटर और नेट बैंकिंग विकल्पों के साथ जोड़ा है. यह इनकम टैक्स अदा करने वालों को नेट-बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से आयकर भुगतान के लिए दी जाने वाली सुविधा है. मौजूदा समय में, 24 बैंक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे कर सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं.
कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल
कोई भी करदाता अपने कर का भुगतान करने के लिए सरकार के द्वारा ऑथराइज बैंकों के गेटवे के जरिए पेमेंट कर सकते हैं. इस सेवा का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इससे आप चालान भी जनरेट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं और आपकी पेमेंट की पूरी डिटेल भी इसमें मौजूद रहती है. इस सेवा का फायदा लेने के यूजर को अपना पैन/टैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
किन- किन बैंकों के जरिए कर सकते हैं पेमेंट
अगर आप भी इस बार अपने टैक्स को ई पेमेंट के जरिए भुगतान करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आप किन बैंकों के जरिए इसका पेमेंट कर सकते हैं. इनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आरबीएल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, शामिल हैं.
कैसे फाइल करें ई पे टैक्स
ई-पे टैक्स सेवा का इस्तेमाल आपको कैसे करना है हम आपको इसकी स्टेप दर स्टेप जानकारी दे रहे हैं.
1. सबसे पहले आप ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें और ई-पे टैक्स टैब पर क्लिक करें.
2. उसके बाद उसमें अपना पैन, मोबाइल नंबर भरें और अगले स्टेप पर जाएं.
3. इसके बाद आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को उसमें सबमिट करें और जारी रखें पर क्लिक करें.
4. इसके बाद आपको आपका पैन नंबर डालने को कहा जाएगा साथ ही आपको मास्क्ड नंबर डालने को कहा जाएगा और फिर जारी रखें पर क्लिक करें.
5- इसके बाद असेसमेंट साल का चयन करें और दूसरी जानकारी डालकर क्लिक करें.
6 इसके बाद पेमेंट कैटेगिरी का चयन करिए इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें.
7- इसके बाद एड टैक्स ब्रेकअप पर जानकर मांगी गई सभी जानकारी भरें.
8- इसके बाद पेमेंट गेटवे का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें.
9- इसके बाद प्रीव्यू में अपने द्वारा दी गई सभी जानकारियों को चेक कर लें और पेमेंट कर दें.
10- पेमेंट करने के बाद आपको एक कंफरमेशन मेल आएगा, और एसएमएस भी आएगा.
इसके अलावा आप भविष्य के रिफरेंस के लिए चालान रसीद को भी डाउनलोड कर सकते हैं. ये जानकारी पेमेंट हिस्ट्री में भी मौजूद रहती है.
टैग्स