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यदि कोई रेस्टोरेंट आपसे जबरन सर्विस टैक्स वसूले तो क्या करें? नोट कर लें ये नंबर
CCPA ने कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी जाती है या फिर किसी तरह की जबरदस्ती की जाती है तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटलों और रेस्टोरेंट को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकते. ग्राहक बिल राशि से सर्विस चार्ज हटाने के लिए होटल या रेस्टोरेंट से कह सकता है.
हेल्पलाइन नंबर 1915
CCPA ने कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी जाती है या फिर किसी तरह की जबरदस्ती की जाती है तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके या NCH मोबाइल ऐप पर शिकायत कर सकते हैं. संबंधित होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन
CCPA ने अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और सर्विस चार्ज वसूलने वाले होटल और रेस्टोरेंट के संबंध में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. दिशा निर्देश में कहा गया है कि ग्राहक इसके खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
अपनी तरफ से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे
CCPA द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि होटल या रेस्टोरेंट खाने के बिल में अपनी तरफ से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे. दिशा निर्देश के मुताबिक सर्विस चार्ज की वसूली किसी अन्य नाम से भी नहीं की जाएगी. कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज देना स्वैच्छिक / वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर है.
जिलाधिकारी के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
ग्राहक CCPA द्वारा जांच और उसके बाद की कार्रवाई के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी के पास भी शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत ई-मेल द्वारा CCPA को भेजी जा सकती है.
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