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संपत्ति कर की नई दरें आईं सामने, 16 जुलाई से होंगी लागू; जानिए अब कितना देना होगा टैक्स
सभी क्षेत्रीय संपत्ति कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जल्द से जल्द उन सभी संपत्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर लें जो संपत्ति कर का भुगतान करने के दायरे में आते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में नगर निकायों के एकीकरण के बाद दरों में एकरूपता लाने के लिए संपत्ति कर की नई दरें लागू की हैं. संपत्ति कर की नई दरें 16 जुलाई से लागू होंगी. हालांकि उन करदाताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, जो पहले ही अपने करों का भुगतान कर चुके हैं.
अधिकारियों को डेटाबेस तैयार करने को कहा गया
इसी के साथ, सभी क्षेत्रीय संपत्ति कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जल्द से जल्द उन सभी संपत्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर लें जो संपत्ति कर का भुगतान करने के दायरे में आते हैं, ताकि निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके.
नई दरें इस प्रकार होंगी
नगर निकाय ने ए और बी श्रेणी आवासीय कॉलोनियों के लिए 12 प्रतिशत, सी, डी, ई श्रेणी आवासीय कॉलोनियों के लिए 11 प्रतिशत, ई, एफ, जी श्रेणी आवासीय कॉलोनियों के लिए 7 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर लगाने का निर्णय लिया है. वहीं, ए, बी, सी, डी, ई श्रेणी के तहत 1500 वर्ग फुट तक की गैर आवासीय संपत्तियों के लिए 20 फीसदी और ई, एल, एफ, जी के लिए 15 फीसदी संपत्ति कर की दर तय की गई है.
फार्महाउस पर संपत्ति कर 20 प्रतिशत
1500 वर्ग फुट से अधिक की गैर आवासीय संपत्तियों पर 20 प्रतिशत की समान दर से संपत्ति कर निर्धारित किया गया है. औद्योगिक संपत्तियों पर संपत्ति कर 15 प्रतिशत की एक समान दर से निर्धारित किया गया है. एयरपोर्ट और अटैच प्रॉपर्टी के लिए कवर की गई भूमि के लिए 20 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर देना होगा. खुले स्थानों जैसे रनवे, टैक्सीवे, विमान के लिए पार्किंग लॉट पर 15 प्रतिशत की दर तय की गई है. इस बीच, आवासीय और गैर-आवासीय फार्महाउस पर संपत्ति कर 20 प्रतिशत होगा.
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