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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं? आ गया नया नियम, अब ऐसे बनेंगे DL
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के अनुसार, मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ही सर्टिफिकेट जारी करेंगे.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस (DL New Rule) के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट को अब टेस्ट के लिए RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स से ही कैंडिडेट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हासिल कर आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. उन्हें RTO में दोबारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी.
ट्रेनिंग सेंटर ही सर्टिफिकेट जारी करेंगे
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के अनुसार, मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ही सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाएगा. इसके लिए कैंडिडेट्स को उस सेंटर से ट्रेनिंग लेनी होगी और फिर उनके टेस्ट में पास होना जरूरी होगा.
टेस्ट क्लियर करना होगा
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जब कोई कैंडिडेट टेस्ट क्लियर कर लेगा, तो ट्रेनिंग सेंटर उसे एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा. सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है. इसके बाद RTO उस सर्टिफिकेट के आधार पर बिना किसी टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा.
ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होना जरूरी
जिस ट्रेनिंग सेंटर को सरकार की तरफ से मान्यता दी जाएगी, उनके पास ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होना जरूरी होगा. जो लोग उस ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद उन्हें टेस्ट देने के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं होगी.
LMVs के लिए कुल 29 घंटे की ट्रेनिंग होगी
सरकार से मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर्स light motor vehicles (LMVs) और Medium and Heavy vehicles (HMVs) के लिए लोगों को ट्रेनिंग देंगे. LMVs के लिए कुल 29 घंटे की ट्रेनिंग करनी जरूरी है, जिसे 4 सप्ताह में पूरा करना होगा. ट्रेनिंग सेंटर्स 29 घंटे के कोर्स में कैंडिडेट को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जानकारी देंगे.
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