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इनकम टैक्स नियमों में बदलाव की रिपोर्ट को लेकर वित्त मंत्री का बयान, बंद करो ये अफवाह
मीडिया में इस बात को लेकर रिपोर्ट्स आ रही थीं कि लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद नई सरकार इनकम टैक्स सिस्टम में व्यापक बदलाव किया जा सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 week ago
आयकर नियमों में बदलाव से जुड़ी खबरों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने इसे अफवाह करार देते हुए कहा कि यह पूरी तरह अटकलों पर आधारित है. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद आयकर विभाग कुछ नियमों में बदलाव की योजना बना रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की नई सरकार बनते ही ये बदलाव लागू हो जाएंगे.
क्या कहा वित्त मंत्री ने
निर्मला सीतारमण ने एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि यह बातें कहां से आ रही हैं. इन्हें चेक क्यों नहीं किया जाता. यह कोरी अफवाह के सिवाय कुछ नहीं है. चैनल ने ट्वीट कर दावा किया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नए नियम लाने की तैयारी में जुटा हुआ है. फिलहाल शेयर और इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के 1 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 10 फीसदी के रेट से टैक्स लगता है. उधर, एफडी से होने वाली आय पूरी तरह टैक्स के दायरे में आती है.
Wonder where this is come from. Was not even double checked with @FinMinIndia . Pure speculation.
— Nirmala Sitharaman (Modi Ka Parivar) (@nsitharaman) May 3, 2024
Sorry, @CNBCTV18Live speculation, particularly during #LokSabhaElection2024 https://t.co/Qk0socShVU
क्या कहा गया था रिपोर्ट में
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद आयकर विभाग टैक्स बेस में कमी को रोक सकता है. इसके साथ ही आयकर के दंड से जुड़े कानूनों में सुधार किया जा सकता है. इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नई सरकार सभी एसेट पर यूनिफॉर्म टैक्स लागू करने की योजना बना रही है. वर्तमान में एसेट पर अलग-अलग टैक्स प्रावधान है.
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नियम बदले तो इक्विटी निवेशकों को होगा नुकसान
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों को 36 महीने के भीतर होल्डिंग अवधि के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का भुगतान करना पड़ता है. दूसरी ओर डेट फंड पर एलटीसीजी इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 फीसदी है. यदि इन नियमों में कोई बदलाव किया जाता है तो इक्विटी निवेशकों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा. नए नियम डेट इनवेस्टर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे.
4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे
गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के नतीजे 4 जून को आएंगे. जिसके बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार जुलाई 2024 में मुख्य बजट सत्र आयोजित करेगी. इस साल फरवरी में अंतरिम बजट 2024 पेश किए जाने के बाद, वित्त मंत्री ने कहा था कि यह उनके लिए आय पर फैसला लेने का समय नहीं है. टैक्स रीबेट छूट या टैक्स स्लैब में संशोधन. सीतारमण ने कहा था कि कई क्षेत्रों की तरह, टैक्स स्लैब्स में संशोधन अंतरिम बजट के लिए नहीं है.
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