इन पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी
सोमवार 18 जुलाई से महंगाई का एक और दंश झेलने के लिए तैयार हो जाइये. ऐसा इसलिए क्योंकि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी कांउसिल ने आम आदमी के द्वारा रोजाना प्रयोग में लाए जाने वाली कई ऐसी वस्तुओं को टैक्स के दायरे में ला दिया है, जिनसे उसके घर का बजट काफी बिगड़ जाएगा. इनमें खाने पीने की वस्तुओं के अलावा कई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनकी जीएसटी दर को बढ़ा दिया गया है.
इन पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी
काउंसिल ने एटलस, नक्शे और चार्ट पर टैक्स लगा दिया है. 1000 रुपये से कम किराये वाले होटल रूम्स, सोलर वॉटर हीटर पर जीएसटी का रेट 12 फीसदी हो जाएगा. भाड़े पर ट्रक लेना अब सस्ता होगा अगर उसमें तेल का खर्च भी शामिल है. पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था अब 12 फीसदी जीएसटी देना होगा.
इन पर लगेगा 18 फीसदी टैक्स
टेट्रा पैक वाला सामान, चेकबुक, प्रिंटिंग-ड्राइंग इंक, पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, लाइट्स, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स, चाकू, कागज काटने वाला चाकू जैसे प्रोडक्ट्स को इस कैटेगिरी में रखा गया है.
इन पर दी गई है छूट
हालांकि ऐसा नहीं है कि काउंसिल सब चीजों पर टैक्स बढ़ाया है. कई वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्स के रेट को कम किया है.रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के ट्रांसपोर्ट पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था लेकिन अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5 फीसदी जीएसटी को यथावत रखा है. कट या पोलिश डायमंड पर 0.25 फीसदी की जगह 1.5 फीसदी जीएसटी देना होगा.
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