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मुश्किलों ने सीख लिया है रामदेव को परेशान करने का आसन, अब इस नए झमेले में फंसे बाबा

बाबा रामदेव एक नए मामले में फंस गए हैं. उनकी कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

लगता है मुश्किलों ने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) को परेशान करने का आसन सीख लिया है. अब बाबा फिर बड़ी परेशानी में फंस गए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई के अनुरोध पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. दरअसल, पतंजलि के दिव्य दंत मंजन को शाकाहारी ब्रैंड के रूप में पेश करने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का दावा है कि पतंजलि के इस उत्पाद में मछली का अर्क है, जो मांसाहारी है.

शाकाहारी उत्पाद नहीं
शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि 'दिव्य दंत मंजन' को हरे रंग के डॉट के साथ बेचती है, जो दर्शाता है कि यह उत्पाद शाकाहारी है. लेकिन इस दंत प्रोडक्ट में मछली का अर्क शामिल है और वो मांसाहारी है. लिहाजा, कंपनी को दिव्य दंत मंजन को शाकाहारी बताकर बेचने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

गलत ब्रांडिंग का आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस संजीव नरूला ने वकील यतिन शर्मा की याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के साथ-साथ पतंजलि, दिव्य फार्मेसी, योग गुरु बाबा रामदेव और अन्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून में किसी दवा को शाकाहारी या मांसाहारी घोषित करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन दिव्य दंत मंजन की पैकेजिंग पर गलत ढंग से हरा डॉट दर्शाना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में  गलत ब्रांडिंग के तहत आता है. इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी.

धार्मिक विश्वास के खिलाफ
याचिकाकर्ता का कहना है कि पतंजलि के उत्पाद में समुद्र फेन (सीपिया ऑफिसिनेलिस) है, जो मछली के अर्क से प्राप्त होता है. ऐसे में इस उत्पाद को शाकाहारी बताना, ऐसे लोगों के धार्मिक विश्वास और आस्था के खिलाफ जो केवल शाकाहारी सामग्री/उत्पादों का उपभोग करते हैं. गौरतलब है कि पतंजलि को लेकर रामदेव पिछले कुछ समय से अदालतों की फटकार का सामना कर रहे हैं. पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन को लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लताड़ लगाई थी. बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होकर माफी तक मांगनी पड़ गई थी.


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