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PVR INOX ने अनुबंध का पालन न करने पर दिनेश विजान को कोर्ट में घसीटा, जानें पूरा मामला
PVR INOX का आरोप है कि विजान ने अनुबंध का उल्लंघन कर फिल्म की रिलीज रद्द कर दी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago
पीवीआर इनॉक्स (PVR INOX) ने Maddock Films के फाउंडर फिल्म निर्माता दिनेश विजान के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म भूल चुक माफ की 9 मई को होने वाली रिलीज अचानक रद्द कर दी. यह मामला 9 मई को अदालत में सुना गया और अब इस पर आदेश 12 मई को सुनाए जाने हैं.
अनुबंध के उल्लंघन का आरोप और 60 करोड़ रुपये का दावा
पीवीआर इनॉक्स का आरोप है कि दिनेश विजान ने अपनी राजकुमार राव अभिनीत फिल्म को 9 मई को रिलीज करने के लिए मल्टीप्लेक्स श्रृंखला के विभिन्न सिनेमाघरों से किए गए अनुबंधों को अचानक तोड़ दिया. इस दौरान पीवीआर इनॉक्स ने फिल्म का व्यापक प्रचार किया और इसके ट्रेलर भी चलाए. अब उन्होंने विजान की कंपनी मैडॉक फिल्म्स पर 60 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा ठोका है.
अन्य फिल्मों को मिल सकता था मौका
पीवीआर इनॉक्स के अनुसार, यदि उन्हें पहले से पता होता कि विजान अनुबंध का पालन नहीं करेंगे, तो वे भूल चुक माफ के लिए तय किए गए शोज़ को किसी और फिल्म को दे सकते थे. फिल्म की रिलीज़ रद्द होने से उन्हें भारी नुकसान हुआ क्योंकि वे यह अवसर खो बैठे.
ओटीटी रिलीज ने भड़काया विवाद
हालांकि मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म की रिलीज रद्द करने का कारण “हाल की घटनाओं और देशभर में बढ़े सुरक्षा अभ्यास” को बताया, पीवीआर इनॉक्स का कहना है कि किसी अन्य निर्माता ने ऐसा कदम नहीं उठाया. असल विवाद तब बढ़ा जब विजान ने यह घोषणा की कि फिल्म अब 16 मई को सीधे प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. इस निर्णय की घोषणा मैडॉक फिल्म्स और अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज, जो कि फिल्म के संयुक्त निर्माता हैं, ने मिलकर की.
कानून में ‘फोर्स मैज्योर’ का सहारा नहीं चलेगा?
कोर्ट यह तय करेगा कि पीवीआर इनॉक्स को हर्जाना मिलेगा या नहीं, और यदि मिलेगा तो कितनी राशि का. अनुबंध में ‘फोर्स मैज्योर’ (जिसमें आपातकालीन परिस्थितियों में अनुबंध का पालन न करने की अनुमति होती है) का हवाला संभवतः मान्य नहीं होगा, क्योंकि फिल्म की रिलीज़ रद्द करते समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी.
फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने का कोर्ट से आदेश मांगा गया
पीवीआर इनॉक्स ने न सिर्फ हर्जाना मांगा है, बल्कि अनुबंध के विशेष क्रियान्वयन (Specific Performance of Contract) की भी मांग की है. अर्थात् उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह दिनेश विजान को फिल्म को ओटीटी पर नहीं, बल्कि थिएटर में रिलीज करने का आदेश दे.
विशेष क्रियान्वयन क्या होता है?
जब किसी पक्ष द्वारा अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया जाता और दूसरा पक्ष अदालत से अनुबंध को जैसे का तैसा पूरा करवाने का आदेश चाहता है, तो इसे 'विशेष क्रियान्वयन' कहा जाता है. यह उपाय तब अपनाया जाता है जब सिर्फ हर्जाना देना पर्याप्त नहीं होता.
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