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घर के लोन के लिए गिरवी रखे पेपर इतने दिन में मिलेंगे वापस, RBI ने दिया ये निर्देश

RBI के इस फैसले ने करोड़ों फ्लैटों में रहने वाले लोगों को राहत दी है, क्‍योंकि ज्‍यादातर लोग बैंक से लोन लेकर ही अपना घर खरीद पाते हैं. 

ललित नारायण कांडपाल 8 months ago

अक्‍सर ये देखने में आता है कि जब आप लोन लेते हैं और आपके मकान की रजिस्‍ट्री हो जाती है तो उन पेपरों की मूल कॉपी को बैंक अपने पास रख लेता है. उसके बाद जब लोन पूरा होता है और आप अपने पेपर वापस लेने जाते हैं तो आपको उसके लिए चक्‍कर लगाने पड़ते हैं. अब आरबीआई ने निर्देश दे दिया है कि सभी बैंकों को ऐसे मामलों में 30 दिनों के अंदर पेपरों को वापस करना होगा. अगर पेपर वापस नहीं दिए गए तो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आरबीआई के निर्देश से करोड़ों फ्लैट ओनरों को फायदा हुआ है. उन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिनका बैंक से लिया लोन पूरा हो जाता है और उन्‍हें अपने पेपर वापस लेने होते हैं.   

क्‍या कहता है आरबीआई का ये आदेश? 
आरबीआई ने अपने इस आदेश में कहा है कि जब कभी भी ग्राहकों को उनके इन दस्‍तावेजों की जरूरत होती है तो इस तरह की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिससे ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके कारण ग्राहकों के साथ बैंकों का विवाद होता है और उन्‍हें परेशानी का सामना करना पड़ता है.ऐसे में सभी बैंकों/एनबीएफसी को निर्देश दिया जाता है कि वो इस तरह अचल संपत्ति में पूर्ण भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर दस्‍तावेजों को वापस करें. आदेश में ये भी कहा गया है कि लोन लेने वाले ग्राहक को या तो उन दस्‍तावेजों को वापस लेने का विकल्‍प उसी शाखा में देना होगा जहां से उसने लोन लिया है या उस शाखा में जहां वो दस्‍तावेज रखे हैं.

देरी हुई तो देना होगा 5000 रुपये का जुर्माना 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार अगर कोई भी बैंक/एनबीएफसी 30 दिनों के भीतर इन दस्‍तावेजों को जारी नहीं करता है तो उसे लोन लेने वाले को उसका कारण बताना होगा. 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा. ग्राहक को दस्‍तावेज कहां से मिलेंगे इसकी जानकारी लोन सैंक्‍शन (स्‍वीकृत) होते समय ही स्‍वीकृत लेटर में बैंक को देनी होगी. आरबीआई ने अपने विस्‍तृत आदेश में कहा है कि अगर किसी सिंगल या ज्‍वॉइंट लोन लेने वाले व्‍यक्ति का निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पेपर वापस लेने के क्‍या प्रोसेस फॉलो करना होगा इसकी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी.

अगर पेपर मिस हो जाएं तो क्‍या होगा? 
आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अगर बैंक या लोन देने वाली संस्‍था के द्वारा पेपर मिस हो जाते हैं या किसी पेपर को नुकसान हो जाता है तो उसे हासिल करने में या उसकी डुप्‍लीकेट कॉपी पाने के लिए बैंक को लोन लेने वाले की मदद करनी होगी. आरबीआई ने कहा है कि इसके लिए अतिरिक्‍त 30 दिन का समय दिया जाता है. आरबीआई ने ये भी साफ कर दिया है कि ये पेनल्‍टी पूरी तरह से प्रीज्‍यूडिस होगी.

 


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