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IndiGo को तगड़ा झटका, आयकर विभाग ने थमाया ₹944 करोड़ का जुर्माना; जानिए पूरा मामला
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
आयकर विभाग ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को गलत ठहराया और कहा कि वह इसे कानूनी चुनौती देंगे. इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने रविवार को कहा कि उसे आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग से 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना का नोटिस मिला है. हालांकि, गुरुग्राम स्थित कंपनी ने जुर्माने के आदेश को गलत बताया है और कहा कि वह इसे कानूनी चुनौती देंगे. कंपनी ने कहा कि इस आदेश का एयरलाइन के परिचालन, वित्तीय स्थिति और अन्य एक्टिविटियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
आदेश को बताया गलत और बेबुनियाद
इंडिगो का कहना है कि यह आदेश गलत और बेबुनियाद है. कंपनी का मानना है कि इससे उनके वित्तीय कामकाज या दूसरी गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. इंडिगो ने यह भी कहा, 'कंपनी का दृढ़ता से मानना है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी की ओर से पारित आदेश कानून के अनुसार नहीं है और यह गलत और बेबुनियाद है. इसलिए, कंपनी इसका विरोध करेगी और उक्त आदेश के खिलाफ उचित कानूनी उपाय करेगी. इसलिए, उक्त आदेश का कंपनी के वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है.'
पहले भी टैक्स विवादों में घिर चुकी है इंडिगो
यह पहली बार नहीं है जब इंडिगो को टैक्स से जुड़ी पेनल्टी का सामना करना पड़ा है. 5 फरवरी को इंटरग्लोब एविएशन ने खुलासा किया था कि उसे दिल्ली और चेन्नई के टैक्स अधिकारियों से ₹116 करोड़ के जीएसटी डिमांड ऑर्डर मिले थे. दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर ने ₹113 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, जो मुख्य रूप से विदेश में सेवाओं के निर्यात को टैक्सेबल घोषित किए जाने से जुड़ी थी.
इसके अलावा, 15 जनवरी को सीमा शुल्क विभाग ने इंडिगो पर जेट फ्यूल ड्यूटी से जुड़े एक मामले में ₹25 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया था. लुधियाना में संयुक्त आयुक्त (कस्टम्स) ने बची हुई एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था. साथ ही, 6 जनवरी को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (इम्पोर्ट) के प्रधान आयुक्त (कस्टम्स) ने इंडिगो पर एयरक्राफ्ट पार्ट्स के आयात पर शुल्क छूट अस्वीकृत करते हुए ₹2.17 करोड़ का जुर्माना लगाया था. हालांकि, बार-बार हो रहे टैक्स विवादों के बावजूद इंडिगो का कहना है कि इन पेनल्टी का उसके फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या बिजनेस एक्टीविटीज पर 'कोई बड़ा असर' नहीं पड़ेगा.
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