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इस राज्य में जल्द आने वाला है नया कानून, सरकार मकान मालिकों से वसूलेगी 'फायर टैक्स'

इस एक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें अब भवन मालिकों को सालाना फायर टैक्स के तौर पर भी रकम अदा करनी होगी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जबलपुर के अस्पताल में भीषण अग्निकांड के बाद एक नया फायर एक्ट लाने का प्रस्ताव रखा है. इस एक्ट का सरकार ने ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया है. इस एक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें अब भवन मालिकों को सालाना फायर टैक्स के तौर पर भी रकम अदा करनी होगी. फिलहाल यह टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स में एक सेस के तौर पर होगा. 

विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा बिल

सितंबर में विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में इस ड्रॉफ्ट एक्ट को रखा जाएगा. नगरीय विकास संचालनालय ने इसका नाम ‘मप्र अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम- 2022’ तय किया है. विधि विभाग के परीक्षण के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्ट के पास हो जाने के बाद राज्य में एक डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा राज्य के प्रत्येक निकाय (नगर पालिक, नगर परिषद और महानगरपालिका) में एक फायर ऑफिसर को भी नियुक्त किया जाएगा. 

फंड से होगा इसका संचालन

फायर डायरेक्टर और ऑफिसर के पास बहुत सारे पावर होंगे. इस सेवा के संचालन के लिए एक फंड बनेगा और नए अग्निशमन केंद्र भी खोले जाएंगे. डायरेक्टर को अगर लगता है कि किसी बिल्डिंग में आग लगने से रोकने के इंतजाम सही नहीं है तो फिर वो उस बिल्डिंग को सील कर सकेंगे. 

सरकारी भवन नहीं आएंगे दायरे में 

इस एक्ट के प्रदेश में लागू हो जाने के बाद सरकारी भवन दायरे में नहीं आएंगे. केवल निजी बिल्डिंग्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सोसाइटी, होटल, मॉल, सांस्कृतिक केंद्र, बारातघर, मैरिज लॉन और अस्थाई तौर पर लगने वाले पंडाल आदि को दायरे में लाया गया है. इसके अलावा फायर डायरेक्टर किसी भी बिल्डिंग का किसी भी वक्त निरीक्षण करने के लिए पहुंच सकता है. 

बिल्डिंग पर लगेगा दंड और जुर्माना

अगर किसी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन सही तरीके से नहीं किया जाता है और चेतावनी देने के बाद भी सुधार नहीं होता है तो फिर उसे 6 माह का कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. वहीं सेवा में बाधा डालने वाले व्यक्ति को 3 माह की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है. 

वहीं  आग की झूठी सूचना देने पर तीन माह की जेल होगी. आग लगने की सूचना देने में संपत्ति मालिक असफल रहता है तो वह भादसं के तहत दोषी होगा.

नोटिस मिलने पर होगा अपील करने का अधिकार

यदि फायर एक्ट के तहत नोटिस मिलता है तो संपत्ति मालिक 30 दिन के भीतर उसकी अपील कर सकेगा.   तीन घंटे के नोटिस पर भवन का मौका मुआयना कर सकेंगे अफसर. आग बुझाने के लिए पानी लेने का अधिकार भी अब फायर ऑफिसर के हाथ में होगा.  

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