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आपने भी बनवाई है एफडी (FD), याद से भर दें ये दो फॉर्म
पैसे जमा करने वाला हर शख्स चाहता है उसे ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, लेकिन आपकी छोटी सी चूक के कारण आपके बचत के पैसों में कमी हो सकती है. इसलिए इस जानकारी को जरूर जानें.
ललित नारायण कांडपाल 1 year ago
क्या आपने भी किसी बैंक में अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए मेहनत की पूंजी से एफडी करवाई है. लगातार बढ़ती ब्याज दरों के बीच जब सभी बैंक अच्छा इंट्रेस्ट दे रहे हैं तो ऐसे में ज्यादातर लोग एफडी करा रहे हैं. लेकिन आज हम आपको एक दिलचस्प और बेहद जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपकी एफडी का पूरा पैसा आपको मिलेगा. अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि इन फॉर्म को न भरने के चलते कुछ पैसा कट जाए. इसलिए इस जानकारी को ध्यान से पढि़ए.
क्या है ये पूरा माजरा
अगर आपने किसी बैंक में एफडी खुलवाई है तो आपको दो फॉर्म 15 G और 15H जरूर भरने चाहिए. क्योंकि दरअसल होता ये है कि जब कभी भी आपको आपकी बचत पर ब्याज मिलता है अगर वो सरकार द्वारा तय की गई राशि से ज्यादा है तो सरकार उस पर टीडीएस काट लेती है. 18-19 में ये सीमा 10 हजार रुपये थी, और सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार, 19-20 के लिए 40 हजार और सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार, थी. यही दर इस साल के लिए भी लागू है.
फॉर्म 15G क्या है
आपके ब्याज की तय राशि से ज्यादा पर लगने वाले टीडीएस से बचने के लिए इस फॉर्म को भरा जाता है. हिंदू अविभाजित परिवार का कोई भी सदस्य इसे भर सकता है. इसे आपको ब्याज मिलने से पहले भरना होता है. ये फॉर्म उन्हीं के द्वारा भरा जाता है जिनकी ऑय टैक्स के दायरे में नहीं आती है. इसके लिए आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है. आपकी ब्याज से आय 2.5लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
क्या होता है फॉर्म 15 H
ये फॉर्म सिनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं. इस फॉर्म को वही भर सकता है जिसका एस्टीमेट टैक्स जीरो हो और उसने पिछले साल टैक्स न भरा हो. आपने जहां-जहां से एफडी कराई है आपको उन सभी बैंकों में जाकर इस फॉर्म को भरना होगा. ये फॉर्म बैंक से ब्याज पर होने वाली कटौती को रोक सकता है. अगर जमा के अलावा किसी अन्य स्त्रोत से आपकी इनकम तय राशि से ज्यादा है तो भी आपको ये फॉर्म भरना होगा.
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