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नए साल से पहले PAN-Aadhaar करें लिंक, वरना टैक्स और बैंक लेन-देन में होगी परेशानी
नए साल से पहले PAN-Aadhaar लिंक करना बेहद जरूरी है. यह न केवल बैंकिंग और निवेश की समस्याओं को रोकता है, बल्कि टैक्स रिफंड और क्रेडिट प्रक्रिया को भी सहज बनाता है. अभी कार्रवाई करें, ताकि आप 1 जनवरी, 2026 से कोई परेशानी में न फंसें.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago
अगर आपने अभी तक अपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक नहीं किया है तो यह आपके लिए अंतिम चेतावनी है. दरएसल, आयकर विभाग के अनुसार, PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है. इस समय सीमा के बाद आपका PAN कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंक लेन-देन, निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
अंतिम समय सीमा नजदीक
PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तारीख करीब आ गई है. आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले PAN कार्ड आवंटित किया गया था, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक इसे Aadhaar से लिंक करना जरूरी है. समय पर लिंक न करने पर 1 जनवरी, 2026 से आपका PAN कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा और 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा.
निष्क्रिय PAN के प्रभाव
एक बार PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाने के बाद आप नए बैंक खाते नहीं खोल पाएंगे और न ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनवा पाएंगे. 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा और 10,000 रुपये से अधिक बैंकिंग लेन-देन में भी परेशानी आएगी. म्यूचुअल फंड और स्टॉकब्रोकर आपकी सेवाओं को रोक सकते हैं, जिससे निवेश फंस सकता है.
निष्क्रिय PAN के कारण आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. अगर फाइल करते भी हैं तो विभाग इसे खारिज कर सकता है और आपको उच्च दर पर TDS/TCS देना पड़ सकता है. टैक्स क्रेडिट और रिफंड प्रक्रिया भी प्रभावित होगी.
PAN-Aadhaar लिंक करने का तरीका
लिंकिंग के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. 'Quick Links' में जाकर 'Link Aadhaar' विकल्प चुनें और 1,000 रुपये का जुर्माना भरें. भुगतान और सत्यापन के बाद अपने PAN और Aadhaar की जानकारी दर्ज करें. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका अनुरोध सबमिट हो जाएगा. ध्यान रखें कि PAN और Aadhaar में नाम और जन्मतिथि की जानकारी समान होनी चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत न आए.
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