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आयकर विभाग ने शुरू की 'Discard Returns' सुविधा, आपको ऐसे मिलेगा फायदा
इनकम टैक्स विभाग ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसे 'डिस्कार्ड रिटर्न' नाम दिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 5 months ago
टैक्सपेयर्स की सहूलियत में इजाफा करते हुए आयकर विभाग (IT Department) ने एक और पहल की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभाग ने 'डिस्कार्ड रिटर्न' नाम की सुविधा शुरू कर दी है, जिसके तहत टैक्सपेयर आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद भी उसे खारिज या वापस ले सकेंगे. हालांकि, शर्त यह है कि टैक्सपेयर ने रिटर्न को सत्यापित (Verify) न किया हो. दूसरे शब्दों में कहें तो दाखिल किए गए ITR को वेरिफाई करने से पहले आयकर विभाग के रिकॉर्ड से हटाया जा सकेगा.
पहले थी ये व्यवस्था
पहले की व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स दाखिल आयकर रिटर्न (ITR) वापस लेने नहीं ले सकते थे. आईटीआर में यदि कोई गलती रह जाती थी, तो संशोधित रिटर्न फाइल करना पड़ता था. इसके लिए टैक्सपेयर को फिर से वही लंबी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी, जिसमें काफी समय बर्बाद हो जाता था. इसी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 'डिस्कार्ड रिटर्न' की सुविधा शुरू की है. नई व्यवस्था में टैक्सपेयर संशोधित की बजाए नया ITR फाइल कर सकेंगे.
सबकुछ हो जाएगा आसान
संशोधित ITR भरने के लिए पुराने रिटर्न को वेरिफाई करना जरूरी होता था. कहने का मतलब है कि अगर किसी करदाता ने रिटर्न दाखिल कर दिया है और बाद में किसी त्रुटी का पता चलने पर उसे दुरुस्त करना चाहता है, तो उसे पहले वही आईटीआर को वेरिफाई करना होता था और उसके बाद संशोधित रिटर्न दाखिल करना पड़ता था. कई बार ऐसे मामलों में विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किए जाते थे. लेकिन नई व्यवस्था से सबकुछ काफी आसान हो जाएगा. अब टैक्सपेयर त्रुटि वाला रिटर्न वापस ले सकेगा. हालांकि, टैक्सपेयर्स निम्न बातों का ध्यान रखना होगा. जैसे कि भरा गया रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्यापित नहीं किया गया हो. आयकर रिटर्न वित्त वर्ष 2023-24 के बाद का ही भरा होना चाहिए. सिर्फ एक अप्रैल 2023 के बाद के ही रिटर्न को वापस लिया जा सकेगा. साथ ही पुराने रिटर्न को डिस्कार्ड करने के बाद यदि नया रिटर्न तय डेट के बाद भरा जाता है, तो नियमों के अनुसार जुर्माना लगेगा.
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