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रेलवे काउंटर से लिया गया टिकट यदि खो गया तो फिर क्या होगा? जानिए यह जरूरी नियम
यदि काउंटर से लिया गया टिकट खो जाए या फिर फट जाए तो क्या होगा? अक्सर लोग इससे अनजान रहते हैं और ऐसा मान बैठते हैं कि वे यात्रा नहीं कर सकते.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली : DIGITAL India के जमाने में IRCTC से ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने की संख्या तेजी से बढ़ रही है, पर अभी भी कई लोग हैं, जो ट्रेन में सीट का रिजर्वेशन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बुक करवाते हैं. यानी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक करवाते हैं.
तत्काल टिकट के दौरान होती है भीड़
रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर अक्सर तत्काल टिकट बुक करवाने के दौरान अच्छी-खासी भीड़ देखी जाती है. पर क्या आपको पता है कि यदि काउंटर से लिया गया टिकट खो जाए या फिर फट जाए तो क्या होगा? अक्सर लोग इससे अनजान रहते हैं और ऐसा मान बैठते हैं कि वे यात्रा नहीं कर सकते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रेलवे ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी है.
काउंटर टिकट खोने पर क्या है नियम
रेलवे के नियम के अनुसार, यदि काउंटर से लिया गया टिकट खो जाए, तो आप स्टेशन मास्टर से डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं. पर हां, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा. यदि रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले आपने डुप्लीकेट टिकट बनवा लिया तो आपको प्रति पैसेंजर के हिसाब से बस कुछ क्लर्कियल चार्ज देना होगा.
रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद कितना देना होगा जुर्माना
यदि, आपको रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद ये पता चलता है कि आपका टिकट गुम हो चुका है तो फिर आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. नियम के अनुसार, रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद यदि आप डुप्लीकेट टिकट बनवाते हैं तो आपको पूरे किराये का 50 प्रतिशत बतौर जुर्माना देना होगा. ध्यान देने की ये बात भी है कि यदि आपका टिकट RAC में है तो चार्ट बनने के बाद डुप्लीकेट टिकट इश्यू नहीं होगा.
फटे हुए टिकट को लेकर क्या है रूल
वहीं, यदि आपके पास टिकट है, पर वह फट चुका है, तो भी आप डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं. फटे हुए टिकट के बदले में यदि आप रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद डुप्लीकेट टिकट इश्यू करवाते हैं तो आपको पूरे किराये का 25 प्रतिशत बतौर जुर्माना देना होगा.
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