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ठप हुई इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट, रिटर्न फाइल करने में लोगों को आ रही है परेशानी
रात 12 बजे से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माने से बचा जा सकता है. हालांकि उससे पहले ही लोगों को अपना रिटर्न फाइल करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्लीः 31 जुलाई को आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. रात 12 बजे से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माने से बचा जा सकता है. हालांकि उससे पहले ही लोगों को अपना रिटर्न फाइल करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रिटर्न फाइल न होने की वजह से और सर्वर के काम न करने से काफी लोग अभी अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं हैं. ऐसे में लोगों ने वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री और आयकर डिपार्टमेंट से रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं.
इन सारी चीजों की नहीं आ पा रही है जानकारी
टैक्स एक्सपर्ट और सीए अतुल गर्ग ने BWHindi को बताया कि पिछले दो दिनों से AIS सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है. कैपिटल गेन का स्टेटमेंट AIR से वेरिफाई नहीं हो पा रहा है. AIR में डिवीडेंड की इनकम पूरी तरह से नहीं आ रही है और AIR व ब्रोकर के स्टेटमेंट में शेयर्स की खरीद फरोख्त अलग-अलग दिख रही है. इसके साथ ही रिटर्न फाइल करते वक्त कोई टैक्सपेयर कुछ भूल जाता है तो फिर वो रिवाइज किया हुआ रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकता है.
पिन कोड और जिप कोड को अलग अलग मांगा जा रहा है
कई लोगों ने बात करते हुए बताया कि साइट पर ZIP code और pincode को अलग-अलग मांगा जा रहा है. एक ही डिटेल देने पर रिटर्न में एरर शो हो रहा है. हालांकि प्रीव्यू के वक्त रिटर्न में जिपकोड व पिनकोड एक दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद टैक्स रिटर्न का फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है.
सरकारी विभागों ने लेट दिया टीडीएस
गर्ग ने बताया कि सरकारी विभागों ने भी टीडीएस का सर्टिफिकेट टैक्स पेयर्स को काफी लेट दिया है. ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाए ताकि लोगों को और जो सीए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनको ज्यादा परेशानी न हो.
टैक्स प्रोफेशनल्स भी परेशान
देशभर में टैक्सेशन प्रोफेशनल और करदाता काफी परेशान हो रहे हैं. गर्ग ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करवाने पर जुर्माने के अलावा टैक्स की रकम पर ब्याज का प्रावधान है. अब सभी रिटर्न आनलाइन सिस्टम द्वारा ही फाइल होती हैं. रिटर्न भरने से पहले लॉगइन करके फार्म 26 एसएस व फार्म आइएस चेक करना होता है. पोर्टल की खामी के कारण जहां रिटर्न फाइल नहीं हो रही, वहीं ये दोनों फार्म भी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं.
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