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ITR फाइल करने के लिए बचे हैं कुछ घंटे, जुर्माने से बचने के लिए तुरंत करें ये काम
अगर आप एक टैक्सपेयर हैं तो जुर्माना और जेल जाने से बचने के लिए अभी रिटर्न को फाइल कर दें. इससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है. अभी तक सरकार द्वारा रिटर्न भरने की डेडलाइन में इजाफा नहीं किया गया है. ऐसे में अगर आप एक टैक्सपेयर हैं तो जुर्माना और जेल जाने से बचने के लिए अभी रिटर्न को फाइल कर दें. इससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. अगर आप आज भी ITR फाइल नहीं करते हैं तो कल से 31 दिसंबर तक आपको इसके लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. सैलरीड कर्मचारियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए AY 2022-23 का आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
सीए या फिर वकील से भरवाएं रिटर्न
अगर आपको अकाउंट्स या फिर टैक्स की ज्यादा जानकारी नहीं है तो फिर किसी सीए या फिर इनकम टैक्स के वकील के जरिए अपना रिटर्न फाइल करवाएं. इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है. आज वैसे भी रविवार है और ज्यादातर लोगों की छुट्टी रहती है, इसलिए रिटर्न फाइल कराना जरूरी है. अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो बैंकों ने भी रिटर्न फाइल करने की सुविधा अपने ऐप या फिर वेबसाइट पर ग्राहकों के लिए दे रखी है, उसका फायदा उठा सकते हैं. आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के YONO ऐप के जरिए भी मदद ले सकते हैं.
यहां मिलेगी यह सुविधा
SBI ने अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि YONO SBI के जरिए Tax2win पर TAX एक्सपर्ट से मिलें. एक्सपर्ट की मदद से खुद टैक्स फाइलिंग करने पर बचत भी कर सकते हैं. ITR फाइल करने के लिए जो जरूरी डॉक्युमेंट चाहिए उसमें पैन कार्ड, फॉर्म 16, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ की जरूरत होगी. इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम सर्टिफिकेट भी देने होंगे.
5 करोड़ से अधिक लोगों ने फाइल किया आईटीआर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 30 जुलाई की रात 8.36 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं. आज ITR फाइलिंग का आखिरी मौका है, ऐसे में कुल आईटीआर दाखिल संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. अंतिम तारीख आगे बढ़ाए जाने को लेकर अब तक सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है. बता दें कि सरकार ने पहले ही साफ संकेत दे दिए थे कि ITR फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है. अब तक जितने आईटीआर दाखिल हो चुके हैं उसे देखकर नहीं लगता कि अंतिम तारीख आगे बढ़ सकती है.
इतना लग सकता है जुर्माना
अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने पर, आयकर विभाग टैक्सपेयर की वास्तविक आय पर 50 फीसदी से 200 फीसदी का जुर्माना लगा सकता है. मौजूदा आयकर नियमों में न्यूनतम 6 महीने की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है. ऐसा नहीं है कि विभाग आईटीआर दाखिल करने में विफलता के प्रत्येक मामले में आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है. आय विभाग केवल तभी मुकदमा चला सकता है, जब कर की राशि ₹10,000 से अधिक हो.
कुछ लॉस नहीं कर पाएंगे कैरी फॉर्वर्ड
समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने या देर से रिटर्न दाखिल करने का एक और खामियाजा यह है कि टैक्सपेयर कुछ लॉस को भविष्य के लिए इनकम के खिलाफ सेटऑफ के लिए आगे नहीं बढ़ा सकता है. इसमें कैपिटल गेन के अंतर्गत होने वाला नुकसान, बिजनेस या प्रोफेशन से गेन के अंतर्गत लॉस शामिल है. अगर आप आगे होने वाले लाभ से अपने पिछले नुकसान को सेट-ऑफ करना चाहते है, तो समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें और इसका लाभ उठाएं.
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