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EPFO करने जा रहा है ये बड़ा काम, इससे होगी ऐसे लोगों की भी बल्ले-बल्ले
सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ, ईपीएफ और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में जारी नियमों में परिवर्तन कर सकती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्लीः एक कर्मचारी वाली कंपनी हो या फिर ऐसी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी,जिनकी सैलरी 15 हजार से कम होती है, उनको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का लाभ नहीं मिल पाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों को ईपीएफओ से जुड़ने के लिए एक निश्चित (20 से अधिक) कर्मचारियों की संख्या और सैलरी 15 हजार से अधिक होनी चाहिए का नियम कई सालों से चला आ रहा है. अब इस लिमिट में बदलाव करने की तैयारी चल रही है. फिलहाल देश भर में 55 मिलियन से अधिक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स हैं.
नियमों में जल्द हो सकता है बदलाव
सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ, ईपीएफ और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में जारी नियमों में परिवर्तन कर सकती है. इससे ईपीएफओ का दायरा बढ़ जाएगा और ऐसे कर्मचारी भी पेंशन स्कीम से जुड़ जाएंगे जो अभी तक इस नियम के चलते वंचित हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जल्द होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखवा कर पास करवाया जाएगा और फिर इसे श्रम मंत्रालय, कानून मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा जाएगा.
खुद का बिजनेस करने वाले भी आएंगे दायरे में
हर सैलरी वर्ग के कर्मचारियों को ईपीएफओ की पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए नियमों में परिवर्तन किय जा रहा है. जिसके लिए 15000 सैलरी की बाध्यता को समाप्त करने पर जोर है. इसके साथ ही खुद का व्यवसाय या स्वरोजगार करने वालों को भी स्कीम के दायरे में लाने की सहूलिय दी जाएगी. साथ ही कंपनियों पर लगी 20 कर्मचारियों से अधिक संख्या की लिमिट को भी खत्म किया जाएगा.
राज्यों को भी भेजा जाएगा प्रस्ताव
जल्द ही अन्य स्टेकहोल्डर्स और राज्यों को भी यह प्रस्ताव भेजकर उनके भी विचार समाहित किए जाएंगे. ईपीएफओ इस बदलाव को जल्द से जल्द लागू करने के पक्ष में हैं. इससे ईपीएफओ की इक्विटी निवेश की संभावनाएं को भी बल मिलेगा.
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