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क्या आपको भी हायर पेंशन चुनने में आ रही है दिक्क्त, जारी हुआ नया सर्कुलर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वालों को कई तरह की परेशानी सामने आ रही थी, उसी को लेकर EPFO ने ये सर्कुलर निकाला है.
ललित नारायण कांडपाल 1 year ago
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हायर पेंशन चुनने को लेकर आ रही दिक्कत को लेकर अब कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund Organisation) ने एक नया सर्कुलर निकाला है. इस सर्कुलर के अनुसार EPFO के सभी पात्र EPS (Employees' Pension Scheme) उम्मीदवार अब 3 मई तक हायर पेंशन चुन सकेंगे. पहले हायर पेंशन चुनने की ये तारीख 3 मार्च तय की गई थी. दरअसल कई उम्मीदवारों को इसे फाइल करने में परेशानी भी सामने आ रही थी उसे लेकर भी EPFO ने कई दिशानिर्देश दिए हैं.
क्या कहा गया है सर्कुलर में
इस सर्कुलर में कहा गया है कि अगर हायर पेंशन के लिए दस्तावेज जमा करने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय उसकी पूरी जांच करेगा. अगर इस जांच में सबकुछ ठीक रहा तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदक के द्वारा दी गई वेतन की जानकारी को कार्यालय में मौजूद जानकारी से मैच किया जाएगा. जांच के बाद अगर सही पाया जाता है तो उसे जमा/ट्रांसफर करने के लिए (APFC/ RPFC-I/ RPFC-II द्वारा) आदेश जारी किया जाएगा. यही नहीं अगर जानकारी में किसी तरह की कमी पाई जाती है तो कर्मचारी को उसकी सूचना दी जाएगी और उसके सही करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा. अगर एक महीने में भी जानकारी नहीं दी जाती है या आपकी जानकारी में गलती मिलती है तो फिर (APFC/ RPFC-I/ RPFC-II द्वारा) मेरिट के आधार पर आदेश पारित कर दिया जाएगा.
एम्प्लॉयर न करे अप्रूव तो क्या होगा
अगर एम्प्लॉयर ने कर्मचारी के आवेदन को अ्पूव नहीं किया तो EPFO उसे रिजेक्ट करने से पहले 1 महीने का समय देगा. इस महीने के समय में एम्प्लॉयर, कर्मचारी या पेंशनर्स गलत जानकारी के प्रूफ दस्तावेज दे सकेगा. साथ ही आवेदक कर्मी या पेंशनर्स को इसकी जानकारी दी जाएगी. अगर आवेदक कर्मी, पेंशनर को आवेदन, अंशदान या किसी अन्य तरह की परेशानी है तो वो उसे EPFIGMS पर रजिस्टर्ड करा सकता है. उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में शिकायत को दर्ज किया जाएगा, उसके लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है वो उसका समाधान करेगा. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी क्षेत्रीय स्तर से की जाएगी.
क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना की वैद्यता को बरकरार रखते हुए कहा कि जो लोग विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं वो लोग अगले 6 महीने के भीतर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे. लोगों को इसमें अभी तक मौका नहीं मिल पाया है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं और वो अंतिम तारीख तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी एक मौका दिया था. EPFO का ये सर्कुलर भी इसी दिशा में है.
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