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अब NBFC से 3 महीने के अंदर निकाल सकेंगे FD का पूरा पैसा, जानिए ब्याज भी मिलेगा या नहीं?
NBFC में एफडी (Fixed Deposite) करवाने वाले निवेशक अब आपात स्थिति में 3 महीने के अंदर पूरा पैसा निकाल सकेंगे. इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक आदेश जारी किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) में पैसा जमा करने वालों को एक बड़ी राहत दी है. दरअसल, अब जमाकर्ता किसी आपात स्थिति में जमा राशि (FD) को निकालना चाहते हैं, तो पहले 3 महीनों के अंदर एनबीएफसी उन्हें 100 प्रतिशत भुगतान करेंगी. तो आइए जानते हैं कि ये नियम कब से लागू होगा और इसमें जमाकर्ता को कोई ब्याज भी मिलेगा या नहीं?
कब से लागू होगा नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि ये बदलाव 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे. आरबीआई ने कहा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IREDA) ने गंभीर बीमारी की जो परिभाषा निर्धारित की है, उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोई अनुरोध इस तरह की छूट की श्रेणी में आता है या नहीं.
किन आपात स्थिति में वापस मिलेगी राशि?
आरबीआई ने कहा है कि इरेडा द्वारा निर्धारित आपात स्थितियों के खर्चों में चिकित्सा या प्राकृतिक आपदाओं या सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा जैसे खर्च शामिल होंगे. अगर कोई आपात स्थिति नहीं है फिर भी जमाकर्ता 3 महीने के भीतर पैसा निकालना चाहता है, तो एनबीएफसी बिना किसी ब्याज के जमा राशि का 50 प्रतिशत तक भुगतान कर सकती हैं. आरबीआई ने एनबीएफसी को जमाकर्ताओं को परिपक्वता के बारे में 14 दिन पहले सूचित करने के लिए भी कहा है.
नहीं मिलेगा ब्याज
आरबीआई ने NBFC को नियंत्रित करने वाले नियमों की समीक्षा में यह भी साफ किया है कि जमाकर्ता आपात स्थिति में समय से पहले पैसे निकाल तो सकते हैं, लेकिन इस तरह समय से पहले निकाले गए रुपयों के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.
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