होम / पर्सनल फाइनेंस / सोने में निवेश बेहतर विकल्प, जानिए घर पर कितना सोना रख सकते हैं आप?
सोने में निवेश बेहतर विकल्प, जानिए घर पर कितना सोना रख सकते हैं आप?
सोने (Gold) ने पिछले कुछ सालों में बेहतर रिटर्न दिया है. ऐसे में ये निवेश के लिए लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
वर्तमान में सोने की कीमत काफी ऊंचाई पर पहुंच गई है और बीते कुछ सालों से इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है.ऐसे में सोने को निवेश के लिए काफी अच्छा विकल्प माना जा रहा है. बता दें, केवल भारत ही नहीं दुनियाभर में लोग सोने में निवेश (Gold Investment) करना पसंद करते हैं. सोने ने बीते कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है, ऐसे में ये लोगों के बीच निवेश की पहली पसंद बनता जा रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं, घर में सोना रखने की कितनी लिमिट और क्या नियम हैं? अगर नहीं, तो चलिए आज आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं.
आय कर विभाग को देना होगा हिसाब
सरकार ने भी गोल्ड रखने की लिमिट को लेकर कुछ नियम बनाए हैं. आपको बता दें, देश में किसी व्यक्ति के सोना रखने की कोई लिमिट तय नहीं है. कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना सोना अपने घर में रख सकता है. लेकिन इसमें शर्त ये है कि वह ये बताने में सक्षम हो कि सोने को खरीदने के लिए उसके पास पैसा कहां से आया. आय कर कानून के तहत अगर आयकर अधिकारी आपसे आय के ब्यौरे की जानकारी मांगते हैं या आपकी सोने या अन्य संपत्तियों के लिए आए पैसे की जानकारी मांगते हैं, तब आपको उनकी पूरी जानकारी देनी होती है.
बिना प्रूफ इतना सोना रख सकते हैं घर पर
सीबीडीटी के नियमों के अनुसार एक विवाहित महिला करीब 500 ग्राम सोना बिना किसी प्रूफ के अपने घर पर रख सकती है. वहीं, अविवाहित महिला के लिए ये लिमिट 250 ग्राम है. जबकि पुरुष सिर्फ 100 ग्राम सोना ही बिना प्रूफ अपने पास रख सकते हैं. अगर सोना खरीदने के 3 साल के भीतर इसे बेच दिया जाता है तो सरकार इस पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Short-Term Capital Gain Tax) लगाती है। वहीं, 3 साल के बाद सोना बेचने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long-Term Capital Gain Tax) देना होता है।
इसे भी पढ़ें-क्या आपको मिला @Paytm UPI हैंडल बदलने का मैसेज? जानें नई UPI ID ऐक्टिवेट करने का तरीका
क्या सोना खरीदने पर लगता टैक्स?
सोने की खरीद पर 3 प्रतिशत जीएसटी तो देश में पहले से लगता है, लेकिन आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक आप अपनी घोषित आय से जितना चाहें उतना सोना खरीद सकते हैं. इस पर आपको कोई अलग से कोई कर चुकाने की जरूरत नहीं होती है.
डिजिटल गोल्ड को लेकर क्या है टैक्स नियम?
फिजिकल गोल्ड की तुलना में डिजिटल गोल्ड में ज्यादा रिटर्न मिलता है. इसके अलावा डिजिटल गोल्ड खरीदने पर कोई लिमिट नहीं होती है. निवेशक चाहे तो एक दिन में 2 लाख रुपये तक डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं. डिजिटल गोल्ड पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, वहीं 20 फीसदी की दर से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है. आजकल लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश कर रहे हैं. यह एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है. इसमें एक वर्ष में अधिकतम 4 किलोग्राम के बराबर सोने में निवेश किया जा सकता है. इसमें 2.5 फीसदी का ब्याज दर प्रति वर्ष मिलता है. इसमें मिलने वाला ब्याज पर टैक्स लगता है. वहीं, 8 साल के बाद एसजीबी टैक्स फ्री होता है. एसजीबी में जीएसटी (GST) नहीं देना होता है.
टैग्स