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EPF अकाउंट में करना चाहते हैं बदलाव, तो फॉलो करें ये 11 स्टेप
EPF के लिए यूनिफाइड पोर्टल पर कर्मचारी अपनी गलती को सुधार सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
कर्मचारियों को एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड (Employees Provident Fund - EPF) में योगदान करना जरूरी है. कुछ लोगों के PF स्टेटमेंट में नाम या बर्थडेट और आधार (Aadhaar Card) में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है. ऐसा होने पर EPF खाते से फंड निकालते वक्त आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन आप उसे बदल सकते हैं. ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सदस्य यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर सदस्य अपनी गलती को सुधार सकते हैं.
कर्मचारी 11 तरह के कर सकते हैं बदलाव
EPF मेंबर इस फॉर्म के जरिए अपने प्रोफाइल में 11 तरह के बदलाव कर सकते हैं. उदाहरण के लिए EPF मेंबर नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति, शामिल होने की तारीख, छोड़ने की तारीख, छोड़ने का कारण, आधार संख्या आदि शामिल हैं.
कितनी बार किया जा सकता है सुधार
EPFO के नए सर्कुलर के अनुसार, एक ईपीएफ सदस्य को आम तौर पर 11 मापदंडों में से पांच को सही या अपडेट करने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही कई आवेदन जमा किए गए हों. हालांकि, यदि पाँच से अधिक परिवर्तन किए गए हैं, तो भविष्य में फ्रॉड से बचने के लिए आवेदन प्रोसेस करने से पहले विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. जानकारी के अनुसार 11 पैरामीटर्स में से सिर्फ मैरिटल स्टेटस को दो बार चेंज किया जा सकता है. बाकी पैरामीटर्स में सिर्फ एक ही बार बदलाव किया जा सकता है.
कैसे कर सकते हैं बदलाव?
1. सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfoindia.gov.in. पर विजिट करें.
2. इसके बाद सर्विस सेक्शन में जाकर 'For Employees' कैटेगरी को क्लिक करना होगा.
3. इसके बाद एक नया वेबपेज https://www.epfindia.gov.in/site_en/For_Employees.php खुलेगा.
4. इस वेबपेज के सर्विस सेक्शन में जाएं और मेंबर UAN/ ऑनलाइल सर्विसेज को क्लिक करें.
5. जैसे ही आप यह विकल्प चुनते हैं, एक नया वेबपेज खुलता है जो मेंबर इंटरफेस है.
6. इसके बाद आपको UAN, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना होगा. इसके बाद 'मैनेज' ऑप्शन पर क्लिक करें.
7. जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहां 'ज्वाइंट डिक्लेरेशन' का विकल्प होता है.
8. अब आपको मेंबर आईडी एंटर करना होगा और फिर आप डिटेल एक्सेस कर सकेंगे.
9. अब आप बदलाव करने के लिए दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसका विकल्प आपको दिख जाएगा.
10. एक बार रिक्वेस्ट सबमिट हो जाने के बाद, यह नियोक्ता लॉगिन में दिखाई देगा. इसका एक ईमेल ऑटोमैटिक रूप से नियोक्ता के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी भेजा जाएगा. बता दें कि मेंबर केवल उन्हीं मेंबर अकाउंट के डेटा को सही करवा सकता है जो उसके वर्तमान नियोक्ता द्वारा तैयार किए गए हैं.
11. बता दें कि कर्मचारियों के पीएफ खातों में दर्ज की गई गलत जानकारी को अपडेट करने के लिए नियोक्ता हस्ताक्षर करके क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त को सौंपता है.
EPF खाते से जुड़ेगा आधार
जो जानकारी आपके आधार पर होगी. वहीं आपके ईपीएफ खाते में जोड़ी जाएगी. ताकी आगे भी किसी भी तरह की आपको समस्या ना हो. इसलिए अगर आपके आधार कार्ड में किसी तरह की गलतियां हैं, तो पहले उसे सही करा लें फिर ईपीएफ खाता में अपने नाम और जन्मतिथी को बदलें.
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