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SEBI ने फंड डायवर्जन के मामले को लेकर इस नामी कंपनी पर लगाया भारी जुर्माना
सेबी ने फंड डायवर्जन के लिए कॉफी डे एंटरप्राइज पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है, कंपनी को इसे 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
फंड डॉयवर्जन को लेकर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने कॉफी डे पर बड़ा जुर्माना लगा दिया है. सेबी ने मैसूर अमलगमेटेड कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने लगभग 3,535 करोड़ रुपये के फंड के डायवर्जन में कॉफी डे एंटरप्राइजेज को सहायता की और बढ़ावा दिया था. सेबी के आदेश के अनुसार कॉफी डे को ये जुर्माना 45 दिनों में अंदर अदा करना होगा.
आखिर क्या है ये पूरा मामला
इस पूरे मामले में कॉफी डे समूह के पिछले अध्यक्ष, वीजी सिद्धार्थ ने 2019 में आत्महत्या कर ली थी और निदेशक मंडल और कॉफी डे परिवार को एक नोट छोड़ दिया था कि वह कर्ज में फंस गए थे. इसके बाद, CEDL बोर्ड द्वारा अशोक कुमार मल्होत्रा की सेवाएं कंपनी के बहीखातों और सहायक कंपनियों की जांच के लिए ली गईं. वह सीबीआई के सेवानिवृत्त डीआईजी हैं. इसके अतिरिक्त अगस्त्य लीगल एलएलपी को भी इसकी जांच के लिए लगाया गया था.
सेबी ने अपने आदेश में क्या कहा
इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सेबी ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस 1 MACEL और कुछ नहीं है बल्कि काफी डे के 3535 करोड़ रुपये का फंड डायवर्ट करने का जरिया बना. इसी के जरिए कॉफी डे को फंड डॉयवर्ट करने का बढ़ावा मिला. जिन्हें VGS नियंत्रित कर रही थी उसने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया इसी के कारण उसे सेबी के द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटी का दोषी पाया गया.
पिछली सुनवाई में सेबी ने क्या कहा
सेबी इससे पहले भी कंपनी पर फंड डॉयवर्ट करने के लिए 26 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगा चुका है. सेबी ने इस फंड डॉयवर्ट के असली कारणों की जांच के लिए अप्रैल 2018 से मार्च 2020 इस मामले में जांच भी की थी.
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