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अब इस पोस्ट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर पर लगाया इतने लाख का जुर्माना
अश्नीर ग्रोवर को लेकर कोर्ट ने कहा था कि वो उनके व्यवहार से स्तब्ध हैं. सबसे गौरतलब बात ये है कि कोर्ट इस बात से ज्यादा स्तब्ध था कि मना करने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहने वाले भारत पे के पूर्व एमडी अश्नीर ग्रोवर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक असंसदीय पोस्ट के लिए 2 लाख रुपये का फाइन लगाया है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि अश्नीर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे. बावजूद उसके उन्होंने भारत पे के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इसके लिए उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी है. कोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने अश्नीर को लेकर क्या कहा?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि वो अश्नीर ग्रोवर के व्यवहार से स्तब्ध हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि वो उसके आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा रहे हैं. गौरतलब है कि अश्नीर ग्रोवर ने हाल ही में भारत पे की सीरिज ई फंडिंग राउंड में शामिल इक्विटी आवंटन और दूसरी जानकारियों को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया था. इसके बाद भारत पे की मूल कंपनी रेजिलिएंट इनोवेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला दायर करते हुए कोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी.
भारत ने जुटाए थे इस फंडिंग से इतने करोड़ रुपये
टाइगर ग्लोबल की लीडरशिप में और ड्रैगनियर इंवेस्टर ग्रुप और दूसरे प्रतिभागियों की मौजूदगी में भारत पे इस राउंड में 370 मिलियन डॉलर की रकम जुटाने में कामयाब रही थी. इतनी बड़ी फंडिंग को जुटाए जाने के कारण भारत पे का वैल्यूएशन 2.86 बिलियन डॉलर हो गया था. हालांकि ट्वीट करने के कुछ देर बाद अश्नीर ने इसे हटा दिया था.
दिल्ली पुलिस के सामने भी पेश हुए थे अश्नीर
अश्नीर ग्रोवर इन दिनों कई तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट की इस इकोनॉमिक विंग के सामने भी पेश हो चुके हैं. ये फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में था. उन पर ईओब्डल्यू ने इस मामले में पिछली तारीखों के चालान का इस्तेमाल करके पैसा निकालने के मामले की जांच कर रहा था.
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